RBI ने बैंक ग्राहकों को दिया 220 वाल्ट का करंट, इस नियम के बदलने से अब खाते से निकाल पाएंगे सिर्फ इतने रुपये
नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों के लिए नए नियम बनाता रहता है और साथ में इसको लेकर काफी प्रकार के निर्देश भी देता है. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक और बैंक को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. RBI द्वारा Bank से नकदी निकालने को लेकर सीमा तय की गई है जिसके मुताबिक इस बैंक के खाताधारक केवल ₹50,000 निकाल सकते हैं. इसका मतलब इस बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से ₹50,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे.
RBI ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर लिया बड़ा फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह फैसला बेंगलुरु में स्थित नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर लिया गया है. यह फैसला RBI ने बैंक की वित्तीय स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए लिया है. जानकारी के लिए बता दें कि National Co-operative Bank की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुल 13 शाखाएं मौजूद है. RBI ने बैंक को कोई भी नया लोन ना जारी करने का और बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार ना करने का निर्देश दिया है.
बैंक जमाकर्ता कर सकते हैं 5 लाख रूपए का दावा
RBI द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023 को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक के समय के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए गए हैं. RBI ने जानकारी दी है कि बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंतर्गत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में ₹5,00,000 Claim कर सकते हैं. RBI परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले में बदलाव भी ला सकता है. साथ ही इस फैसले को लेकर विचार-विमर्श भी कर सकता है.
क्या थी को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाने की वजह
मई के महीने में इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया था जिसकी वजह कुछ नियमों का उल्लंघन बताई गई थी. भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि लोन देने वाले बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस में कमी को लेकर लिमिट के अनुपात की जगह निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूला जा रहा था. इस वजह से RBI ने बैंक पर जुर्माना लगाया था.