Small Savings Schemes: सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया ये आदेश
नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने बेटियों के फायदे के लिए काफी साल पहले सुकन्या समृद्धि योजना को चलाया था. देश के काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपनी बेटी का Account Open करवा रखा है. अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा रखा है तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. केंद्र सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में कुछ Changes किए गए हैं, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या हुए हैं नए बदलाव.
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किया बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2015 में की थी. इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा कर बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल भविष्य में बेटी की Study या फिर उसकी Shadi के लिए कर सकते हैं. सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं. अब से सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपके पास PAN Card और आधार कार्ड दोनों का होना जरूरी है.
अब से जमा करवाना होगा आधार नंबर
खाता खुलवाने के लिए आपके पास आधार नंबर या फिर आधार नामांकन पर्चा होना जरूरी है. अगर आपके पास अकाउंट नंबर खुलवाते समय आधार नंबर या नामांकन पर्चा नहीं है तो आपको अकाउंट खुलवाने में परेशानी होगी. इसके अलावा सरकार का कहना है कि खाता खुलवाने के 6 महीने के अंदर अंदर आप आधार नंबर की जानकारी जमा करवा सकते हैं. इससे पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन अभी यह नियम जरूरी कर दिया गया है.
किन-किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजना में अकाउंट ओपन करवाते समय आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नंबर 60 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना होगा.
अगर आप भी इस योजना के तहत अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको आधार नंबर की जरूरत होगी. इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. साथ ही आपको पैन नंबर देना होगा. मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड या आधार कार्ड जमा नहीं करवाता है नहीं तो 1 अक्टूबर से उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.