Traffic Rules: पुलिसकर्मी छीने ले आपके कार- बाइक की चाबी, तो ऐसे दें करारा जवाब
नई दिल्ली :- सड़क पर गाड़ी चलाते दौरान हमें Traffic Rules का पालन करना होता है. अगर हम ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो Traffic Police हमारा चालान काट सकती हैं. यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की होती है. यातायात पुलिस का काम होता है कि वह वाहन चालकों के ऊपर ध्यान रखें और Rules तोड़ने पर उस पर Fine लगाए. लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें एक आम आदमी को पता होना जरूरी है.
पुलिसकर्मी छिनता है चाबी तो कर सकते हैं शिकायत
कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर मोटर वाहन लेकर चल रहे लोगों के बीच गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में कई बार पुलिसकर्मी गुस्से में आकर वाहन की Key चालक से छीन लेते हैं. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप इसके लिए Action ले सकते हैं. किसी के वाहन की चाबी छीनना सही है या ग़लत? आज हम आपको बताएंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी से जुड़े कुछ नियम के बारे में.
धारा 1932 के तहत लागू होगा नियम
अगर हम ट्रैफिक पुलिस कर्मी के नियमों की बात करें तो पुलिसकर्मी के पास गाड़ी की चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं होता है. मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी से भी उसके वाहन की चाबी जबरदस्ती नहीं ले सकता है. कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप उन्हें कानूनी भाषा में जवाब दे सकते हैं और उनकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं. अगर इसके बाद भी पुलिसकर्मी आपसे चाबी छिनता है तो आप उसकी Complain करवा सकते हैं.
लाइसेंस जप्त करने पर देनी होगी वैलिड रसीद
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार वाहन चलाते दौरान अगर पुलिसकर्मी आपको रोककर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको Document दिखाने होंगे. लेकिन आप अपने डाक्यूमेंट्स पुलिसकर्मी के हाथों में देने से मना कर सकते हैं. यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने दस्तावेज को उन्हें सौंपना चाहते हैं या नहीं. कुछ मामलों में पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम फॉलो न करने पर लाइसेंस को जप्त कर लेते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बदले में ट्रैफिक पुलिस से Valid रसीद ले सकते हैं. अगर पुलिसकर्मी लाइसेंस जप्त करने के बाद आपको रसीद नहीं देता है तो आप उसके ऊपर कारवाई कर सकते हैं.