खाने-पीने के बाद किराये पर रहने वालों पर भी महंगाई की मार, अब रेंट के साथ देना होगा 12% GST
बेंगलुरु :- आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जिससे लोगों का बुरा हाल हो रहा है. इसी बीच Hostel Or PG को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप भी हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. अब से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हॉस्टल के किराए के लिए GST का भुगतान करना होगा. इसको लेकर Authority of Advance Ruling द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12 फ़ीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया है.
अब से हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों को देना होगा जीएसटी
अब से हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों को ज्यादा किराए का भुगतान करना होगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कहना है कि Residential property और पीजी या हॉस्टल एक जैसे नहीं होते हैं. इसलिए दोनों पर अलग-अलग नियम लागू किए जाएंगे. 17 जुलाई 2022 में हुए आवेदन पर Decision लेने के बाद होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन हजार रुपए तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर GST छूट लागू थी, लेकिन बेंगलुरु पीठ का कहना है कि हॉस्टल पर गेस्ट का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है. क्योंकि आवेदन की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं है. इसीलिए गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगह इसमें शामिल नहीं है.
राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी लागू होगा यह है नया नियम
केवल बेंगलुरु ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा स्थित VS Institute And Hostel Private Limited के इसी तरह के एक आवेदन पर कहा गया है कि जहां पर प्रतिदिन हजार रुपए से कम लागत के हॉस्टल मौजूद हैं उन पर जीएसटी लागू होगी. सरकार के इस फैसले से मध्यवर्गीय परिवार के छात्रों और नौकरी पैसे लोग जब हॉस्टल या पीजी में रहते हैं उन पर काफी बोझ आने वाला है. अब से हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों को 12% Tax देना होगा, जिससे परिवार की लागत में बढ़ोतरी होगी.