ITR Filing Date: आयकर रिटर्न भरने वालो के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इस तारीख तक भर सकेंगे ITR
नई दिल्ली :- आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी, कई बार सरकार के दवारा लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाता है पर इस बार लास्ट डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, इस बार 31 जुलाई तक लोगों को वित्त वर्ष 2022–2023 की इनकम का ब्यौरा देना पड़ेगा. 31 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए. हालाँकि, कई लोग 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए हैं. ऐसे लोगों के लिए अब खुशखबरी है.
अभी भी भर सकते है ITR
यदि आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं और टैक्स भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. 31 दिसंबर 2023 तक टैक्स भुगतान करना अभी भी संभव है. जी हाँ आप टैक्स रिटर्न की लेट फाइलिंग के माध्यम से ITR भर सकते है. विलंबित रिपोर्ट 31 जुलाई के बाद दाखिल की जा सकती है, लेकिन 31 दिसंबर से पहले कभी भी दाखिल की जा सकती है. इसके लिए लोगों को लेट फीस भी देनी होगी.
लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए ये होगा चार्ज
लेट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जुर्माना आपके सैलरी स्लैब पर निर्भर करता है. जिस व्यक्ति की नेट इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है, वह लेट फीस के रूप में पांच हजार रुपये देकर टैक्स दाखिल कर सकता है. साथ ही, जिन लोगों की आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें एक हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी.
31 दिसंबर 2023 है लास्ट डेट
विलंबित रिटर्न, आखिरी तारीख वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन के अनुसार वर्ष 2021-22 से करदाता संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले जमा कर सकते हैं. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर अधिकारी स्वयं मूल्यांकन नहीं करते हैं तो विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक दाखिल करने की अंतिम तिथि है. BTW देर से दाखिल करने का एक और नुकसान यह है कि 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक करदाताओं को रिफंड राशि पर प्रति माह 0.5% ब्याज मिलता है. Refund के मामले में, ब्याज की गणना ITR दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक की जाएगी.