New Traffic Rule: कार चलाते समय कभी भी इस आवाज को न करें अनसुना, कटेगा दस हजार का चालान
नई दिल्ली, New Traffic Rule :- हम अक्सर अनजाने में नियमों को तोड़ देते हैं. इसके परिणामस्वरूप हमें भारी Fine और चालान देना पड़ेगा. नियम सड़क पर चलते समय Ambulance को स्थान देने पर भी लागू होता है. इसका प्रावधान नए Motor व्हीकल एक्ट में किया गया है. नए कानून ने वाहन चालकों पर भारी चालान लगाया है अगर वे यह जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं. यदि आप वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कागजात और Insurance नहीं रखते हैं, तो ट्रैफिक Police आप पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना ठोक सकती है.
एंबुलेंस की आवाज को न करे अनदेखा
आपको बता दें कि यह Rule अस्पताल से संबंधित है. नवीनतम मोटर व्हीकल अधिनियम में एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई है. इसके तहत, यदि आप बाइक या स्कूटर पर हैं और Ambulance या इमर्जेंसी Vechile को सड़क पर नहीं छोड़ते हैं या फिर, अगर आप उसके निर्बाध आवागमन को बाधित करते हैं, तो अब ऐसा करना आपके लिए खराब हो सकता है. New Traffic Rule अधिनियम के अनुसार एंबुलेंस को जगह नहीं देने पर दोपहिया Driver को 10 हजार रुपये का Fine देना पड़ सकता है. पुरान मोटर व्हीकल Act में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में, आपको सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज सुनते ही किनारे हट जाना चाहिए.
एंबुलेंस को हमेशा जगह दें
दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में Ambulance को सड़क पर जाना ही मुश्किल होता है. एंबुलेंस को बार-बार अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है. वहीं, बाइक चालक अक्सर Ambulance को पास नहीं करते. कुछ लोग जानबूझकर Ambulance की ओर चलते हैं ताकि उनका रास्ता खाली रहे. यह मानसिक रूप से सही नहीं है. इसी पर अब New Traffic Rule Act में जुर्माना लगाया गया है.