Old Gold Sale Rule: अब पुरानी गोल्ड ज्वैलरी बेचने से पहले करना होगा ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे सेल
नई दिल्ली :- Gold के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, इसलिए सोना बेचने से पहले सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है. इससे सोने की वस्तु और गहने की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी. सरकार द्वारा धोखा कम करने के लिए यह नियम बनाए गए हैं. Government का कहना है कि जब भी सोना खरीदें उस पर Hallmark Unique Identification Number को जरूर चेक करें. अगर आपके पास कोई भी पुराने गहने है जिस पर हॉलमार्क का Sign नहीं है तो आपको उसे बाजार में बेचने से पहले हॉलमार्क करना होगा.
सोने पर हॉलमार्क नंबर होना है जरूरी
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन सोने की कलाकृति या गहनों पर हॉलमार्क का स्पेशल पहचान नंबर होता है. इस नंबर से सोने से बने किसी भी प्रोडक्ट में शुद्धता की पूरी जांच होती है. सोने की वस्तु पर 22 कैरेट और भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो होना जरूरी है. भारत में सोना और चांदी दोनों पर Hallmarking लगाया जाता है.
ग्राहक को मिलेगा मुआवजा
बीआईएस नियम 2018 की धारा 49 के अनुसार अगर ग्राहक हॉलमार्क का Gold खरीदता है और उसमें भी कम शुद्धता पाई जाती है तो खरीदार को मुआवजा दिया जाएगा. नियम के मुताबिक सोने में जितने का खोट होगा उससे दुगना मुआवजा ग्राहक को मिलेगा. हॉलमार्क से पहले खरीदे गए सोने को बेचने में आपको समस्या हो सकती है. आपको अपने गहनों को बेचने के लिए पहले उन्हें HUID के साथ हॉलमार्क करवाना होगा. अगर आपके पुराने गहनों पर पहले से ही हॉलमार्क का निशान है तो आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
कुछ वस्तुओं पर मिलेगी छूट
कुछ वास्तु ऐसी है जिन पर हॉलमार्क के लिए छूट दी गई है. इसमें दो ग्राम से कम Gold से बनी वस्तुएं शामिल है. काफी बार विदेशी खरीददार के लिए फाउंटेन पेन, घड़ी, विशेष प्रकार के गहने बनाए जाते हैं. ऐसे गहनों पर हॉल मार्किंग में छूट दी गई है. वहीं 40 लाख रुपए से कम सालाना टर्न ओवर वाले ज्वेलर्स को भी इस प्रक्रिया से छूट दी गई है.
हॉलमार्क चेक करवाने के लिए देने होंगे पैसे
अगर आपके पास भी पुराना Gold है जिस पर हॉलमार्क नहीं है तो आपको उसकी शुद्धता की जांच करवानी होगी. एक आम ग्राहक अपने आभूषणों की शुद्धता की जांच बीआईएस के मान्यता प्राप्त किसी भी हॉल मार्किंग सेंटर पर करवा सकता है. व्यक्ति को पांच वस्तुओं से कम पर हॉलमार्क Check करवाने पर कोई पैसा नहीं देना होगा. अगर इससे ज्यादा वस्तुओं को चेक करवाते हैं तो आपको 45 रुपए प्रति वस्तु की पेमेंट करनी होगी. यदि चार Products की जांच होती है तो ₹200 चार्ज देना होगा.