RBI ने 2 और बैंकों को दिया बड़ा झटका, लाइसेंस कैंसिल करने से अब कैश नहीं ले सकते ग्राहक
फाइनेंस डेस्क :- नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक लगातार कार्रवाई कर रहा है. 21 सितंबर को RBI ने अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का लाइसेंस रद्द कर दिया था. अब केंद्रीय बैंक द्वारा दो दूसरे बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं. उनके बैंकिंग कारोबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इन दो बैंकों के RBI ने Cancel किए License
RBI के अनुसार यदि बैंकों को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे आम लोगों के हित प्रभावित होंगे. अब हाल ही में RBI द्वारा 2 और बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इनमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और यूपी के बहराईच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं.
क्या था License रद्द करने के पीछे कारण
RBI का कहना है कि इन बैंकों के पास पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. ये दोनों बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 की धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाए. अपनी वित्तीय स्थिति के कारण यह बैंक अपने ग्राहकों को पूर्ण भुगतान करने में भी असमर्थ है जिसके चलते RBI द्वारा इन बैंकों की Public Dealing पर रोक लगा दी गई है.
ग्राहकों पर पड़ेगा इसका प्रभाव
Reserve Bank Of India द्वारा 22 सितंबर से मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियाहिता तथा नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बैंक अब नकद ना तो ले सकता और ना ही भुगतान कर सकता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) नियमों के अंतर्गत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर दावा करने के हकदार हैं.