RBI Bank Rule: कितनी EMI टूटने पर बैंक करता है डिफॉल्टर घोषित, जाने RBI ने नए नियम
नई दिल्ली :- RBI Bank Rule अगर हम कोई ज्यादा महंगी चीज खरीदने हैं और उसकी पेमेंट एक साथ नहीं करते हैं तो हम EMI पर भुगतान कर सकते हैं. कई बार हम एक नहीं बल्कि काफी सारी EMI का भुगतान करते हैं. अगर हम अपने EMI का भुगतान समय से नहीं करते हैं तो लोन देने वाला हमें डिफाल्टर समझता है. कुछ लोग हमें पेमेंट करने के लिए निश्चित समय देते हैं और हमें उस दौरान पूरी पेमेंट करनी होती है. आरबीआई ने भी EMI को लेकर कुछ रूल्स बनाए हैं. आईए जानते हैं इसके बारे में.
EMI की पेमेंट न करने पर क्या होगा
काफी बार ऐसा होता है कि हम कहीं इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने EMI की पेमेंट करना भूल जाते हैं. अगर हम एक बार पेमेंट करना भूल जाते हैं तो ऐसे में हमें डिफॉल्टर नहीं कहा जाता है. अगर हम एक के बाद एक कई EMI का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको लोन देने वाला व्यक्ति डिफाल्टर कहने लगता है. ऐसे में आपको विलंब शुल्क देने की भी जरूरत पड़ती है. वही आपको भुगतान के लिए कुछ समय एक्स्ट्रा दिया जाता है. अगर आप बाद में भी EMI का भुगतान नहीं कर सके तो आपके साथ क्या होगा कभी आपने सोचा है.
आरबीआई ने बनाया है Rule
सभी बैंक और एनबीएफसी से उम्मीद रहती है कि वह भुगतान न होने पर उनकी रिपोर्ट सिविल और इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरो को ना दे. ऐसा होने पर आपके सिविल स्कोर को कम कर दिया जाता है और इससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का क्रेडिट लोन लेने में परेशानी हो सकती है.