Indian Railway: ट्रेन में कभी भी न लेकर जाए ये चीज, दिखते ही धर लेगी पुलिस
इंडियन रेलवे : Indian Railway में यात्रा करते समय कोई भी विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ साथ ले जाने पर सख्त पाबंदी है. इनसे किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम मिल सकता है. इसलिए यात्रा के दौरान इन चीजों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनमे से किसी भी वस्तु के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है इन नियमों का पालन होना
इन्डियन रेलवे में यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि सभी यात्रियों को किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े. यात्रियों की एहतियात का खास ध्यान रखते हुए ही ये नियम बनाए गए हैं जिनका हमे खास ख्याल रखना चाहिए. वैसे तो Train में सभी यात्रा करते हैं और सबके पास काफी मात्रा में समान भी होता है लेकिन रेल के नियम के अनुसार समान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए जैसे कोई भी विस्फोटक सामग्री और न ही कोई जवलंशील पदार्थ होना चाहिए, इन सब चीजों से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसलिए खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है.
किन चीज़ों को Train में ले जाने से है मनाही
रेल के नियम के तहत पटाखे, ज्वलनशील वस्तु और विस्फोटक सामग्री को साथ ले जाने की मनाही है. इन चीजों में गैस सिलेंडर, स्टोव, लालटेन, कैरोसीन के साथ पेट्रोल और लाइटर भी शामिल है. इनमे से किसी भी सामान को साथ ले जाने से रेल में असुरक्षित माहोल पैदा हो सकता है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी. कानूनी रूप से सख्त सजा का प्रावधान है. आप ये लेख KhabriRaja.Com पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
नियमों का पालन न करने पर 3 साल तक की हो सकती है जेल
रेल नियमों के उल्लंघन करने पर Railway Act 1989 के तहत धारा 67 ,154,164 और 165 के तहत यात्रा के दौरान कोई भी विस्फोटक सामग्री और जवलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है. इसे दंडनीय अपराध माना गया है. दंड में 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 100 रूपए तक का जुर्माना या फिर दोनो भी हो सकते हैं. किसी बड़ी दुर्घटना से कोई हानि न हो इसलिए इन नियमों का खासतौर पर ख्याल रखें यह आपकी ही सुविधा के लिए है.