Employee News: कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब ओवर टाइम पर मिलेगा डबल पैसा
दिल्ली :- DLD (Delhi Labor Department) यानी श्रम विभाग ने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने कर्मचारियों के लिए नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस प्रस्ताव में कई नए बड़े फैसले लिए गए हैं जिनसे अब कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा. श्रम विभाग ने जो फैसले लिए हैं उनमें बड़ा फैसला है कि अब कर्मचारियों को Overtime करने पर उनकी मेहनत का घंटे के हिसाब से दुगुना वेतन दिया जाएगा.
ओवरटाइम के इस फैसले के कुछ नियम हैं
इस Scheme के मुताबिक राजधानी में रहने वाले कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं और सफ्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर ही Overtime माना जाएगा. इसके साथ ही 12 घंटे से ज्यादा काम करने को मनाही है और एक कर्मचारी 60 घंटे से ज्यादा भी काम नहीं कर सकते हैं. एक बार सप्ताह में लगातार 7 दिन Overtime नहीं कर सकता. जो कर्मचारी Overtime करेंगे उन्हें उनकी मजदूरी के हिसाब से हर घण्टे का दुगुना पैसा दिया जायेगा. श्रम विभाग की नई Scheme के तहत दिल्ली में अब महिलाएं भी Night Shift कर सकेंगी
महिलाओं के लिए करनी होगी ये व्यवस्थाएं
इस Scheme के तहत महिलाएं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम कर सकती हैं अब अगर वो चाहें तो Night Shift भी कर सकती है. इसके लिए महिलाओं के लिए कुछ इंतजाम भी करने जरूरी हैं. Employer को महिलाओं के लिए यातायात की व्यवस्था करनी होगी कार्यस्थल पर शोचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होगी.
Joining और Experience Letter देना होगा Compulsory
अब से हर कर्मचारी को किसी भी Field में काम करने पर Joining और Experience Letter देना Compulsory होगा. Employers को यह ध्यान रखना होगा कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों का Record जमा हो जाना चाहिए और साथ ही कर्मचारियों को Salary Slip भी मिलनी चाहिए. जहां पर प्रवासी कर्मचारी काम कर रहे होंगे वहां पर Employer को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना पड़ेगा.
होगी हर साल मेडिकल जांच
दिल्ली में जो कर्मचारी खतरनाक Chemicals और सामग्री से जुड़ी Factories में काम करते हैं उनके लिए हर साल Medical जांच का प्रबंध करवाया जाएगा. इस Medical जांच की जिम्मेदारी फैक्ट्री संचालक की होगी. इस मेडिकल जांच के अंदर खून, पेशाब, एक्स-रे एवं अन्य जान शामिल होगी और Medical Inspector इस जांच को सुनिश्चित करेंगे.
दुर्घटना होने पर एम्प्लायर को 12 घंटे के अंदर श्रम विभाग को देनी होगी जानकारी
यदि किसी कंपनी, फैक्ट्री या किसी कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होती है तो Employer को 12 घंटे के समय में दुर्घटना की जानकारी श्रम विभाग तक पहुंचानी होगी. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं तो Employer को इसके 12 घंटे के समय में श्रम विभाग जिला अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज को जानकारी देनी होगी.