PAN Mandatory for FD: अब FD अकाउंट के लिए जरूरी होगा PAN कार्ड, नहीं तो भरना होगा डबल टैक्स
नई दिल्ली :- सबसे पहले आपको स्थाई खाता संख्या यानी PAN के बारे में बताते हैं. यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जोकि भारतीय आयकर विभाग द्वारा लोगों को और Businesses को दी जाती है. यह 10 अंकों का Alphanumeric Code होता है जोकि किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्था के वित्तीय लेनदेन को Track करने के लिए प्रयोग किया जाता है.
वित्तीय लेनदेन में कोनसी गतिविधियां हैं शामिल
हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने के लिए PAN Compulsory है. इसके अंदर काफी गतिविधियां शामिल है जैसे कि बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में Invest करना या संपत्ति को बेचना और खरीदना. हाल ही में सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के द्वारा अपने PAN को अपने एफडी खातों से जोड़ना Compulsory करा है. ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है Tax की चोरी पर रोक लगाना और यह ध्यान रखना की Taxpayer सही Tax चुकाए.
लिंक न कराने पर ब्याज का इतना फीसदी टैक्स के रूप में ले सकता है बैंक
सरकार के द्वारा इस नियम के अंतर्गत सभी एफडी खाता को PAN से जोड़ना अनिवार्य करता है. अगर ऐसा नहीं होता तो दोहरा टैक्स लगाया जा सकता है. दोहरे टैक्स से तात्पर्य यह है एक ही Income पर दो बार Tax लगाना. यदि एफडी खातों की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या व्यवसाय अपने PAN और एफडी खाते को Link नहीं कराता तो बैंक के द्वारा 20% की दर से स्रोत पर कर काट लिया जाएगा. यानी बैंक एफडी पर अर्जित ब्याज का 20% Tax के रूप में काट लेगा.
अगर कुल आय टैक्सेबल सीमा से कम है तो इस तरह कर सकते हैं काटे गए Tax को Claim
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय Taxable सीमा से कम है तो वह काटे गए Tax को वापस लेने के लिए Claim कर सकता है. इसके लिए उसको अपना Income Tax Return दाखिल करना होगा. अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने PAN और एफडी खाते को नहीं जोड़ा है और उसकी कुल आय भी Taxable आय सीमा से ज्यादा है तो उसको एफडी पर अर्जित ब्याज पर दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा. इसकी वजह है आयकर विभाग द्वारा आय के स्त्रोत की पहचान ना कर पाना. इसलिए आयकर विभाग इसको अज्ञात स्त्रोत से आय के रूप में मानेगा. इस वजह से दोहरा कराधान होगा और व्यक्ति को एक ही आय पर दो बार Tax भरना पड़ेगा.
टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ की जाएगी ज़रूरी कार्यवाही
अगर दो बार Tax भरने से बचना है तो जल्द ही अपने PAN को एफडी खातों से Link करवा लें. इसकी मदद से आयकर विभाग व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेन को Track कर पाएगा और उनकी आय को सत्यापित कर सकेगा. इससे सरकार को Tax चोरी करने वालों की पहचान करने में मदद मिलेगी और उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही हो पाएगी.
लिंक करवा कर दोहरे Tax से बच सकेंगे Taxpayers
फिलहाल जरूरी बात यह है कि दोहरे Tax से बचने के लिए एफडी खातों को PAN से Link करवाना जरूरी है. इस नियम के अंतर्गत व्यक्तियों और व्यवसाय को कैसी भी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अपने एफडी खातों और PAN को Link करवाना होगा. ध्यान रहे कि इस नए नियम का पालन करना काफी जरूरी है. इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन पारदर्शी होगा और सरकार को Tax की सही राशि मिलेगी.