Haryana Scheme: शादी के छः महीने पूरे होने पर इस योजना के लिए करे आवेदन, मिलेंगे 71 हजार रुपये
करनाल :- Shadi का सपना तो हर कोई व्यक्ति देखता है. शादी के समय लोगों को शगुन भी दिया जाता है. इसी Shagun की परंपरा को बढ़ाने के लिए जिला उपायुक्त (Deputy Commissioner) अनीश यादव ने एक योजना चलाई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Chief Minister Marriage Omen Yojana) है. विवाह के 6 महीने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे उठा पाएंगे इस योजना का लाभ.
शादी में शगुन के लिए चलाई गई नई योजना
अनीश यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि विवाह के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है. लाभार्थी विवाह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित की शादी का e-disha Portal पर पंजीकरण होना जरूरी है. वही उपायुक्त अनीश यादव ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरा होने से पहले Official website पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा. पंजीकरण होने के बाद ही कन्या के माता-पिता को योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा.
कौन-कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में केवल अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में है केवल वही लोग इस योजना के तहत शगुन प्राप्त कर सकते हैं. इन लोगों को कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत ₹71000 का लाभ दिया जाएगा. सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ, बीपीएल सूची में नाम हो या उनकी आय ₹180000 से कम हो तो वह लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
51 हजार की मिलेगी अनुदान राशि
उपायुक्त अनीश यादव का कहना है कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को ₹31000 का अनुदान दिया जाएगा. अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 180000 से कम है उनको भी ₹31000 का अनुदान मिलेगा. अगर कोई भी विवाहित युगल दिव्यांग है तो उनको 31000 की जगह ₹51000 अनुदान के रूप में मिलेंगे. अगर पति या पत्नी में से एक व्यक्ति 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे ₹31000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.