हरियाणा सरकार का नया फरमान, अब 10 दिन पहले लेनी होगी विरोध-प्रदर्शन की परमिशन
चंडीगढ़ :- हरियाणा के पंचकुला में इन दिनों जमकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. अभी हाल ही में ई – टेंडरिंग, OPS को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पंचकूला की सड़कें जाम की गई. इन सब विरोधो को देखते हुए हरियाणा पुलिस के DGP द्वारा पंचकूला में विरोध प्रदर्शन को लेकर SOP जारी कर दी गयी है. इस SOP के अनुसार 10 दिन पहले ही प्रोस्टेट की सूचना देनी आवश्यक है. इसके साथ ही प्रदर्शन का हिंसक रूप ले लेने पर पुलिस प्रशासन Permission Cancel कर सख्त कार्रवाई करने को बाध्य होगा.
नई SOP को मिली 2 मई को मान्यता
जानकारी के मुताबिक, पंचकूला के लिए बनाई गई यह SOP पुलिस और चंडीगढ़ प्रशासन तथा पंचकूला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मिलकर तैयार की गई है. इस SOP का एक सेट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमा करा दिया गया है. हाईकोर्ट द्वारा इसको लेकर एक गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए थे. गाइडलाइन तैयार होने के बाद डीजीपी द्वारा इस नई SOP को 2 मई को मान्यता दे दी गई है.
विरोध प्रदर्शन का निर्धारित प्रारूप में तथा लिखित रूप में आवेदन जमा कराना अनिवार्य
नई SOP के मुताबिक कोई संगठन अथवा राजनीतिक लोग पंचकूला में विरोध का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें यह एक निर्धारित प्रारूप तथा लिखित रूप में एक आवेदन जमा करना अनिवार्य है. इसके साथ ही कम से कम 10 दिन (डिविजनल मजिस्ट्रेट पंचकूला कार्यक्रम की तारीख से पहले) पहले निर्धारित घोषणा के साथ विरोध मार्च, धरना तथा रैली आयोजित करने के अपने इरादों की सूचना देनी अनिवार्य होंगी. इसके साथ ही SOP में यह भी कहा गया है कि SDM पंचकूला की विशेष अनुमति के बिना विरोध मार्च, धरना स्थल या रैली पर किसी भी Loudspeaker या सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
SOP का पालन नहीं करने पर की जाएगी कार्रवाई
SOP कहती है कि सार्वजनिक व्यवस्था के भंग होने की संभावना होने पर ही एसडीएम द्वारा अनुमति वापस ली जा सकती है. यदि SOP का सख्त रुप से पालन नहीं किया जाएगा तो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा सकती है और यदि विरोध हिंसक रूप धारण कर लेता है तो पुलिस द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसकी Videography की जाए और जिलाधिकारी को तुरंत सूचना भेजी जाए.