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सरकार की नई घोषणा, अब टैक्स भरने के लिए होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट नहीं तो नहीं भर सकते ITR

नई दिल्ली :- अगर आपकी सालाना Income छः लाख से ज्यादा है तो आपको Income Tax Return (ITR) भरना जरूरी है. इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास इस Document का होना जरूरी है, नहीं तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए है जरूरी.

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ITR फाइल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है जरूरी

सरकार ने इस बार Budget में कहा है कि जिसकी आए छ: लाख से ज्यादा है उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरनी होगी. इसके लिए आपके पास PAN Card का होना काफी जरूरी है. पैन कार्ड के बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. स्थाई खाता संख्या को पैन के रूप में संक्षिप्त किया जाता है. यह दस अंकीय अल्फान्यूमैरिक अंक आयकर विभाग (Income Tax Department) के जरिए भारतीय करदाताओं को दिया जाता है. इसकी सहायता से ही इनकम टैक्स फाइल जारी की जाती है.

ITR की प्रक्रिया हुई शुरू

वित्त वर्ष 2022- 23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. लोग लगातार इस वर्ष की कमाई के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. अलग-अलग कमाई के हिसाब से सरकार ने अलग-अलग tax slab को निर्धारित किया है. अपनी सालाना आय के हिसाब से हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करानी होती है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने के लिए जरूरी दस्तावेज का होना जरूरी है. बिना इन दस्तावेजों के हम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करवा पाएंगे.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल के लिए पैन कार्ड का होना है जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड है. पैन कार्ड के बिना हम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने का सोच भी नहीं सकते. अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो आयकर विभाग के जरिए आप इस 10 अंकीय अल्फान्यूमैरिक नंबर को प्राप्त कर सकते हैं .

और भी जगह होता है पैन कार्ड का इस्तेमाल 

अगर टैक्स संबंधित कोई भी लेनदेन करना है या फिर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वह इस स्थाई खाता संख्या का उपयोग करके कर सकता है. इनकम टैक्स का भुगतान करते समय भी पैन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा व्यक्ति अपने कारोबार, बैंक, म्युचुअल फंड, फर्म आदि के लिए भी अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है. पैन कार्ड का उपयोग व्यक्ति के Personal आईडेंटिटी के रूप में भी किया जाता है. पैन कार्ड की सहायता से जितने भी लोग टैक्स जमा करते हैं उनको अलग-अलग संगठनों से वित्तीय जानकारी दी जाती है. इससे टैक्स इकट्ठा करने वाले को Tax संबंधित सभी कार्य करने में आसानी होती है. पैन कार्ड के स्थाई खाता संख्या दर्ज करने से आपके सभी वित्तीय लेनदेन को आसानी से निपटा सकते हैं.

Riya Gupta

मेरा नाम वंदना गुप्ता है. मैं दिल्ली महरौली की रहने वाली हूँ. मैं खबरी राजा में बतौर कंटेंट राइटर जुडी हूँ. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया हुआ है. मैंने दो साल News18 हरियाणा पर बतौर कंटेंट राइटर काम किया हुआ है. मुझे न्यूज़ लिखना बहुत पसंद है. मैं हर न्यूज़ को आप तक पूरी मेहनत करके पहुँचती हूँ.

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