Dog License In UP: आप भी रखते है कुत्ते तो हो जाएं सावधान, अभी करे ये काम नहीं तो ठोका जाएगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश, Dog License In UP :- अब से यूपी नगर निगम ने तय किया है कि 200 वर्ग मीटर Area के अंदर केवल दो कुत्ते पालने का लाइसेंस जारी किया जाएगा. 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के दायरे में ज्यादा से ज्यादा चार कुत्ते पाले जा सकेंगे. यदि कोई घर में कुत्तों का Business करता है तो उनके लिए लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा.
कितनी है कुत्ते के लाइसेंस बनवाने की फीस
नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा से पता चला है की शहर में काफी जगह लाइसेंस बनाने की Facility दी जा रही है. License Fees की बात करें तो देसी ब्रीड की ₹200 और सारी अंग्रेजी ब्रीड की ₹1000 लाइसेंस फीस है. जून में अभियान चलाया जाएगा और जो लोग बिना लाइसेंस के कुत्ता पाल रहे हैं उन पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
ऐसे करें कुत्ते से सम्बंधित शिकायत दर्ज
नगर निगम के द्वारा लाइसेंस बनाने के नियमों का सख्ती से पालन करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं. गर्मी के बढ़ने की वजह से हर इलाके से नगर निगम तक शिकायतें आ रही हैं. यह शिकायतें पोर्टल और मोबाइल फोन के जरिए आ रही हैं. सबसे ज्यादा शिकायतें आशियाना, फैजुल्लागंज, चौक अलीगंज वाले क्षेत्रों से है. पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा का कहना है कि इन क्षेत्रों में लोग कुत्तों से काफी परेशान हैं. वह यह भी कह रहे हैं कि जिनको कुत्तों से संबंधित शिकायतें करनी है वह सुबह 6:00 बजे से 9336312853 नंबर पर कर सकते हैं.