Income Tax News: ITR भरने वाले लोग हो जाएं अलर्ट, इन इन्हे देना होगा 30 परसेंट टैक्स
नई दिल्ली, ITR News :- भारत में जितने भी लोग हैं अगर वह कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं और सालाना कुछ इनकम कमाते हैं तो उस Income पर उन्हें सरकार को टैक्स देना होता है. अगर उनकी सालाना आय 09 लाख से कम है तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है. यह टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए दिया जाता है. टैक्स रिटर्न भरने की दो व्यवस्था होती है. पहली न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी ओल्ड टैक्स रिजीम. दोनों ही टैक्स व्यवस्था में अलग-अलग Tax Slab निर्धारित किया जाता है. दोनों ही टैक्स व्यवस्था के अपने अलग फायदे होते हैं. इन स्लैब में अधिकतम Tax 30 फ़ीसदी तक देना होता है. आइए जानते हैं टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी.
कुछ लोगों को देना होगा 30 फ़ीसदी टैक्स
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पता लग जाता है कि एक व्यक्ति की पूरे साल की आय कितनी है. वहीं अलग-अलग इनकम के हिसाब से व्यक्ति को अलग- अलग रिटर्न फाइल करनी होती है. 2022- 23 के लिए 31 जुलाई 2023 को Tax Return File करनी होगी. इस दौरान काफी लोगों को 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. अगर व्यक्ति निर्धारित Tax Return Date से लेट टैक्स जमा करवाता है तो उस पर Fine भी लगाया जाता है.
क्या होता है न्यू टैक्स रिजीम
इस साल 2023 का बजट फरवरी में पास हुआ था. उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अहम ऐलान किए थे, जिसको 2023- 24 के वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा. इसे न्यू टैक्स रिजीम कहा जाता है. इस टैक्स के तहत जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख से ज्यादा है उसे 30 फ़ीसदी का इनकम टैक्स भरना होगा.
क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम
वित्त वर्ष 2023- 24 में अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम के तहत आरटीआई फाइल करता है तो उसे भी अधिकतम 30 फ़ीसदी तक टैक्स देना होगा. पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अगर जिस भी शख्स की सालाना आय ₹1000000 से ज्यादा है उसे 30 फ़ीसदी टैक्स देना होगा. वही जिस व्यक्ति की सालाना आय 9,00,000 से 12,00,000 के बीच होती है उसे 15 फ़ीसदी तक टैक्स का भुगतान करना होता है. जिनकी सालाना आय 12,00,000 से 15,00,000 के बीच होती है उन्हें 20 फ़ीसदी के हिसाब से टैक्स देना होता है. 15 लाख से ज्यादा आय होने पर व्यक्ति को 30 फ़ीसद टैक्स का भुगतान करना होता है.