PF Scheme: PF खाता धारकों की बल्ले- बल्ले, इस योजना के तहत मिलता है 7 लाख का सीधा फायदा
नई दिल्ली :- जो भी व्यक्ति Job करते हैं वह अपनी Salary का कुछ हिस्सा ईपीएफओ में Contribute जरूर करते हैं. अगर आप भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफओ (PF Scheme) में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आज की यह Post आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि खबर आई है कि ईपीएफओ अपने कुछ खाताधारकों के खिलाफ Action लेने जा रहा है. आईए जानते हैं किन के खिलाफ लिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा एक्शन.
ईपीएफओ द्वारा लिया जाएगा एक बड़ा एक्शन
हाल ही में खबर आई है कि जिन्होंने अभी तक इ-नॉमिनेशन नहीं किया है उनके खिलाफ ईपीएफओ एक्शन ले सकता है. ऐसे सदस्यों को ₹7 लाख के इंश्योरेंस कवर से वंचित के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. अगर आपने भी अभी तक ईपीएफओ के तहत ई- नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप 1 July से पहले पहले Nomination जरूर करवा लें, नहीं तो आपको ₹7 लाख का नुकसान झेलना पड़ेगा.
क्या है ई नॉमिनेशन का नियम
जब भी कोई व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करता है तभी उसे ईपीएफओ का सदस्य बनाया जाता है. साथ ही उसके नॉमिनी का नाम भी पूछा जाता है. परंतु अब नियम बनाया गया है कि ईपीएफओ नॉमिनी की पूरी डिटेल अपने पास से रख सकता है. ऐसा करने से व्यक्ति की मौत होने पर या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लख रुपए का बीमा कर दिया जाता है.
नॉमिनी को मिलता है पूरा पैसा
ई नॉमिनेशन होने के बाद ईपीएफओ के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी. अगर किसी भी वजह से सदस्य की मौत हो जाती है तो ईपीएफओ का पूरा पैसा नॉमिनी को दिया जाता है. ज्यादातर खाता धारकों ने ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. लेकिन कुछ ऐसे खाताधारक है जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ऐसे में कुछ गलत हो जाने पर इन व्यक्तियों को ₹7 लाख की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए इन सब से आवेदन है कि वह 1 जुलाई से पहले ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर ले.