Bank Auction: कम से कम दामों पर बैंक नीलामी से खरीदें घर, पर ध्यान रखें नफा- नुकसान की ये बातें
नई दिल्ली :- सभी लोगों का Dream होता है कि उनका खुद का एक आलीशान घर हो. अगर आप भी घर Purchase चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. काफी बार Bank भी नीलामी के दौरान घर बेचते हैं. आप भी नीलामी से घर को खरीद सकते हैं. लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है. आईए जानते हैं कैसे खरीद सकते हैं नीलामी का घर.
बैंक करता है घर को नीलम
बैंक व्यक्ति या कंपनी को कर्ज देता है और बदले में व्यक्ति को कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है. काफी बार व्यक्ति बैंक को उधारी चुकाने में असमर्थ हो जाता है जिस वजह से कंपनी को गिरवी रखी संपत्ति को नीलाम करना पड़ता है. बैंक Property की नीलामी करने से पहले उसकी पूरी जानकारी अखबार, बैंक की Website या नीलामी का Record रखने वाले Portal पर दर्ज करवाते हैं.
कब की जाती है नीलामी
अगर कर्जदार बैंक की लगातार 3 ईएमआई जमा नहीं करवाता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकते है. बैंक कर्ज देने वाले व्यक्ति को नोटिस देता है नोटिस के 60 दिन के अंदर अगर कर्जदार भुगतान कर देता है तो बैंक प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं करती है. अगर कर्जदार नोटिस का जवाब नहीं देता है तो बैंक 30 दिन के बाद नीलामी की प्रक्रिया Start कर देता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीलाम की गई प्रॉपर्टी को आप 10 से 30 फ़ीसदी तक सस्ता खरीद सकते हैं. यानी एक करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको 10 से 30 लाख तक का फायदा होगा. नीलामी के दौरान खरीदी गई प्रॉपर्टी डील होते ही व्यक्ति को सौंप दी जाती है.
कानूनी स्थिति का पता करें
नीलामी वाली प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी पर बैंक का फिजिकल कब्जा होना जरूरी है. अगर Property पर Physical कब्जा नहीं है तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. बोली लगाने से पहले आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और चेन डीड चेक करना चाहिए. प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, इसके लिए वकील की मदद ले सकते हैं.
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
हमेशा नीलामी की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें उसकी कंडीशन को चेक करना चाहिए और उससे पहले अंदाजा लगाना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर हमें मरम्मत करवाने में कितना खर्च आएगा. साथ ही प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स, बिजली, पानी के बकाया बिल जैसे चीजों का भी पता करना चाहिए.
Advance जमा करवाना होता है कुछ पैसा
ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रिजर्व प्राइस का 10 फीसदी पैसा जमा करवाना होता है. अगर आपकी लगाई हुई बोली सफल हो जाती है तो उसके बाद आपको अगले कुछ दिनों में 25 फ़ीसदी रकम जमा करवानी होती है. बाकी बचे हुए पैसे महीने भर या फिर बैंक द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार देने होते हैं. अगर आप बोली नहीं जीत पाते हैं तो 10 फीसदी जमा करवाया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है.