GST News: GST के नाम पर रेस्टोरेंट लूट रहे ग्राहकों को, कहां देना है टैक्स, कहां नहीं, चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
नई दिल्ली :- जब भी कोई बाहर रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाता है तो वहां उसको खाने की कीमत के साथ बिल पर GST का भी भुगतान करना पड़ता है. आप भी GST देते वक्त यही सोचते होंगे कि सरकार ने इसको देना अनिवार्य कर दिया है तथा यह आपका फर्ज है कि आप सरकार द्वारा लगाए गए GST को चुका दें. लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि हर रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल पर GST नहीं जोड़ सकता और ना ही आपके लिए GST के लिए अतिरिक्त पैसे देने अनिवार्य हैं. जो रेस्टोरेंट्स सरकार की खास स्कीम में पहले ही Enrolled हैं वे अतिरिक्त GST नहीं वसूल सकते.
जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम
इस स्कीम का नाम है GST Composition Scheme. जो व्यापारी पहले से ही इस स्कीम में Enrolled हैं उनको सिर्फ अपने सालाना टर्नओवर पर GST भरना होता है. हालांकि यह GST की दर सामान्य दर से कम होती है. इस योजना का फायदा 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला छोटा व्यापारी उठा सकता है.
बिल देने से पहले इस बात पर गौर कर लें
जो रेस्टोरेंट पहले ही सरकार की GST Composition Scheme का फायदा उठा रहे हैं वे ग्राहकों से खाने के बने बिल पर GST नहीं ले सकते. इस वजह से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल चुकाते वक्त यह जरूर चेक कर लें कि वह रेस्टोरेंट GST Composition Scheme का फायदा उठा रहा है या नहीं और कहीं वह रेस्टोरेंट अवैध रूप से GST तो नहीं ले रहा.
अगर बिल पर ये लिखा दिखे तो GST भरने से कर दें इंकार
रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल पर जरूर गौर करें. जो रेस्टोरेंट GST Composition Scheme का फायदा उठा रहा होता है उसको अपने प्रतिष्ठान के बिल पर ‘Composition Taxable Person Not Eligible To Collect Tax On Supplies’ लिखना अनिवार्य है. अगर आपके बिल पर यह लिखा है तो रेस्टोरेंट आपसे GST नहीं वसूल सकता. आप इस GST को चुकाने से साफ इंकार कर सकते हैं.
GST पोर्टल पर चेक करें
यहां तक की आप GST Portal पर जाकर पता कर सकते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया है वह GST Composition Scheme का फायदा उठा रहा है या नहीं. पोर्टल पर चेक करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि काफी व्यापारी ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने के लिए मिली छूट का उल्लेख अपने बिल पर नहीं करते.