Credit Card रखने वालो की हुई मौज, वित्त मंत्रालय के नए आदेश से अब नहीं देना होगा चार्ज
नई दिल्ली :- ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं. आमतौर पर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय भी क्रेडिट Card से Pay करते हैं. अगर आप भी विदेशी यात्रा के समय क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्रेडिट कार्ड Use करने वालों को सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है. 1 जुलाई को सरकार ने नया नियम लागू किया था जिसके तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर टीसीएस Fee लगाने का प्रावधान रखा गया था.
क्रेडिट कार्ड को लेकर आई एक बड़ी खबर
अगर आप विदेश में Credit Card से ₹7 लाख या इससे ज्यादा का खर्च करते हैं तो आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होता है. लेकिन अब सरकार ने तीन महीने के लिए इस नियम को बंद कर दिया है. सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आएगा. इसलिए अब इस पर टैक्स की कटौती नहीं की जाएगी एलआरएस के तहत यात्रा करते समय भारत से विदेश में धन भेजने पर 20% की दर से स्रोत पर Tax कटौती के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए डाल दिया गया है अब यह नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
कुछ नियमों में किया बदलाव
पहले एलआरएस के अंतर्गत टीसीएस लगाने के लिए ₹7 लाख की सीमा रखी गई थी. लेकन अब इस सीमा को हटा दिया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित टीसीएस दरों के क्रियान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का भी फैसला किया गया है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि विदेश यात्रा पैकेज खरीदने को लेकर 7 Lakh रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्चे पर 5% टीसीएस लगेगा. अगर सात लाख से ज्यादा खर्च होगा तो उसके ऊपर 20% टीसीएस लगाया जाएगा.