New Traffic Rule: सड़क पर कार निकालने से पहले जान ले ट्रेफिक से जुड़ा ये नया नियम, नहीं तो हो सकता है आर्थिक नुकसान
नई दिल्ली :- सड़कों पर गाड़ी चलाने से पहले हमें Traffic Rules के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है. बहुत बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं जिस वजह से हमारा चालान कट जाता है. अब तो ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर Online चालान काटे जाते हैं जो सीधे गाड़ी के रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर आता है.
दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए बना नया नियम
अगर आपका चालान कटा है और आपके एड्रेस पर चालान नहीं आया है इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको चालान देने की जरूरत नहीं है. इसलिए आपको मौके पर अपने चालान को चेक करना चाहिए और उसे भरना भी चाहिए. दिल्ली के Transport Department में कई महीनो तक चालान न भरने के कारण चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है. किसी गाड़ी के ज्यादा चालान Pending है तो उसे कार के लिए खतरा भी हो सकता है.
चालान न भरने पर नहीं मिलेगी ऑनलाइन सुविधा
दिल्ली की सड़कों पर आए दिन लाखों गाड़ियां चलती है और इनमें से हजारों गाड़ियों के चालान कटते हैं. इसीलिए दिल्ली में मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में जो गाड़ी मालिक लगातार ट्रैफिक चालान नहीं भरता है उसकी गाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है और उसकी गाड़ी को ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. चलान भरने के कारण गाड़ी का मालिक गाड़ी को कभी बेच भी नहीं पाएगा. गाड़ी के मालिक को ऑनलाइन सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा. चालान न भरने वाले चालकों का पोर्टल पर एक्सेस बंद कर दिया जाएगा. अभी तक विभाग ने 5000 गाड़ियों को No Transaction Category में डाला है.
ट्रैफिक चालान के लिए 8 अक्टूबर को होगी अदालत
पेंडिंग ट्रैफिक चालान के लिए दिल्ली पुलिस ने 8 October को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान दिल्ली में सभी कोर्ट में सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अदालत लगेगी. आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 20684 गाड़ियां ऐसी है जिन्होंने 100 से भी ज्यादा बार ट्रैफिक नियम को तोड़ा है और मालिक ने अभी तक एक बार भी ट्रैफिक चालान नहीं भरा है.