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Pollution Certificate Online: अब आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इस आसान प्रोसेस को करे फॉलो

नई दिल्ली, Pollution Certificate Online :- Air Pollution का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है. इस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने गाड़ियों के लिए Pollution Certificate के नियमों को और सख्त कर दिया है क्योंकि वायु प्रदूषण के बढ़ने की वजह केवल फैक्ट्रियां ही नहीं हैं बल्कि फैक्ट्रियों के बाद दूसरा नंबर गाड़ियों का ही आता है. आपको बता दें कि अगर आप गाड़ी चलाते समय Pollution Certificate नहीं रखते तो आपको कभी भी मोटा फाइन भरना पड़ सकता है. इसके लिए Pollution Certificate बनवाना अति आवश्यक है. अब आपको इसे बनवाने के लिए Regional Transport Office जाने की जरूरत नहीं है. अब आप Pollution Certificate ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं.

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गाड़ी के PUC सर्टिफिकेट में कौन सी जानकारी होंगी?

  • PUC प्रमाण पत्र क्रमांक
  • उत्सर्जन परीक्षण की तिथि
  • PUC प्रमाण पत्र वैधता तिथि
  • वाहन का उत्सर्जन स्तर बढ़ना
  • वाहन पंजीकरण संख्या
  • सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए अद्यतन प्रदूषण प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है. वाहनों में बाइक, कार और भारी मोटर वाहन इत्यादि शामिल हैं.

Pollution Certificate Online कैसे डाउनलोड करना है?

लोगों के काम को आसान बनाने के लिए Online System शुरू कर दिया है. यह काम Ministry of Road Transport and Highways ने किया है. इस Online प्लेटफार्म के जरिए आप Online Pollution Certificate डाउनलोड कर सकते हैं.

  • Step 1 – https://vahan.parivahan.gov.in/puc पर जाएं.
  • Step 2 – PUC Certificate सेक्शन पर जाएं.
  • Step 3 – अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी चेसिस नंबर का आखिरी 5 कैरेक्टर और कैप्चा कोड एंटर करें.
  • Step 4 – इस स्टेप में आपके सामने एक नया पेज Open होगा जिसमें आपको अपना Pollution Control Certificate नजर आएगा. यहां आप उसे आसानी से Download कर सकते हैं.

क्या रहेगी PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी?

आपको एक बात और बता दें कि आपकी गाड़ी का समय जितना ज्यादा होता जाता है उतना ही उसका Emission Level अलग हो जाता है. यही वजह है कि सरकार ने समय-समय पर Pollution Certificate को Renew करने के नियम बनाए हैं. नए वाहनों के लिए Pollution की Validity 1 साल की होती है क्योंकि PUC नए वाहन के साथ ही आपको मिल जाती है. अगर आप पुरानी गाड़ी के लिए PUC बनवा रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीने की होती है. इसके अलावा एडवर्ड्स रीडिंग के मामले में वैलिडिटी प्रदूषण स्तर पर निर्भर करेगी. अन्य वाहनों के लिए PUC Certificate का चार्ज अलग अलग होता है. कार, ट्रक और बाइक के पोलूशन सर्टिफिकेट के लिए लगभग ₹60 से ₹100 तक शुल्क जमा करना होता है.

Rohit Kumar

हेलो दोस्तों मेरा नाम Rohit Kumar है. मैं खबरी राजा की टीम में बतौर कंटेंट राइटर अपनी सेवा दे रहा हूँ. इससे पहले मैंने अमर उजाला और Zee न्यूज़ राजस्थान में बतौर कंटेंट राइटर अपनी सेवा दी है. मैं पूरी मेहनत करके सच को आप तक सबसे पहले पहुँचता हूँ.

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