Pan Card News: पैन कार्ड रखने वालों के लिए आई बुरी खबर, अब भरना होगा 6000 रूपए का जुर्माना
नई दिल्ली :- कुछ समय पहले सरकार ने ऐलान किया था कि Pan Card को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना बहुत जरूरी है. इसके लिए पहले सरकार ने 31 मार्च Last Date तय की थी. लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link नहीं करवाया है तो अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. अब आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं. पैन कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे Active करवाना होगा.
Pan Card को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है जरूरी
अगर आपने अपने PAN Card को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो अब आपको ₹6000 देने होंगे. साथ ही आपको वित्त वर्ष 2022- 23 और एसेसमेंट ईयर 2023- 24 का ITR File करने में भी काफी Time लगेगा. आपको पहले अपने पैन कार्ड को दोबारा से एक्टिव करवाना होगा. दोबारा से पैन कार्ड को एक्टिव करवाने में अधिकतम 30 दिनों का समय लगेगा. Income Tax भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है. आइटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप इस से लेट अपनी रिटर्न फ़ाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा.
₹6000 देना होगा जुर्माना
सरकार ने 31 जुलाई आईटीआर की आखिरी तारीख तय की है अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी आइटीआर फाइल देते हैं तो आपको ₹5000 का जुर्माना देना होगा. साथ ही आपको अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव करवाने के लिए हजार रुपए की फीस देनी होगी. कुल मिलाकर आपको ₹6000 का नुकसान होगा.
31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी
तय तारीख के बाद आइटीआर भरने पर आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए आप शेयर बाजार में हुए नुकसान को अगले वित्त वर्ष के लिए Carry Forward भी नहीं कर पाएंगे. साथ ही आपको अलग से जुर्माना देना होगा और बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी देना होगा. 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को एक्टिव करवाने के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन तारीख के 30 दिन बाद तक आपका कार्ड दोबारा एक्टिव हो जाएगा. लेकिन इस दौरान आपका पैन कार्ड Inactive ही माना जाएगा.