ITR नहीं भरने वालों के लिए बुरी खबर, अब लगेगा दस हजार रूपए जुर्माना
नई दिल्ली :- देश में कम आय वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. साथ ही, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि भी होती है. लोगों को 31 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2022–2023 में कमाई की जानकारी देनी थी और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. 31 जुलाई 2023 तक, देश में करोड़ों लोगों ने ITR दाखिल किया. हालाँकि, बहुत से लोगों ने इस तिथि तक आईटीआर नहीं फाइल किया. ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है.
आम जनता को बड़ा झटका
लेट फीस के तौर पर जुर्माना चुकाना होगा अगर व्यक्ति का सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक है, जैसा कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है. ऐसे लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसलिए लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए.
इन लोगो पर लग सकता है पांच हजार जुर्माना
5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले लोगों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है. टैक्सेबल आय पांच लाख रुपये से कम वाले लोगों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना भी बढ़ सकता है.
लग सकता है 10 हजार रुपये जुर्माना
31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि टैक्स बकाया है, तो रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर रिटर्न दाखिल होने तक हर महीने एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा. साथ ही, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च 2024 तक 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा और फिर 31 दिसंबर 2024 तक 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा.