Bank Update: SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून से बदल जाएंगे बैंक के ये बड़े नियम
नई दिल्ली, Bank Update :- सभी बैंक अपने नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं. हाल ही में खबर आई है कि स्टेट बैंक भी लॉकर नियम में बदलाव करने जा रहा है. बैंक का कहना है कि वह 30 जून से पहले लॉकर के नियम में कुछ बदलाव करेगा, इसके लिए बैंक ने एडवाइजरी जारी की है. बैंक इंटरनेट पर Locker धारको से अपील कर रहा है कि धारक 30 जून 2023 से पहले रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दे.
State बैंक ने नियम में किया बदलाव
देश के करोड़ों लोगों ने State बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है. अगर आपने भी देश के सरकारी बैंक में अपना Account ओपन करवा रखा है तो जून की 30 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 30 जून से बैंक कुछ जरूरी नियम में Changing करने जा रहे हैं. एसबीआई ने अपने Official ट्वीट पर इस बारे में जानकारी दी है.
स्टेट बैंक ने जारी की एडवाइजरी
स्टेट बैंक ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा है कि वह 30 जून से बैंक लॉकर को लेकर नए नियम लाएगा और साथ ही ग्राहकों से अपील की है कि Locker एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दें.
एसबीआई ने किया ट्वीट
एसबीआई बैंक ने भी अपने ऑफिशियल ट्वीट पर लिखा है कि, डियर कस्टमर डिवाइस ब्लॉक एलिमेंट के सेटेलमेंट के लिए कृपया अपने ब्रांच में जाए, अगर आपने पहले से ही अपने अपडेट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है तो आपको अभी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को निष्पादित करने की आवश्यकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने ग्राहकों से Revised Locker Agreement पर Signature करने के लिए अपील कर रहा है.
Recently, the model format for the locker agreement has changed in compliance of the recent instructions of the Reserve Bank of India. To comply with the RBI guidelines the customer needs to execute a supplementary locker agreement with bank.
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 25, 2023
30 सितंबर तक सर्कुलर को करना होगा रिवाइज
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों से अपील करते हुए कहा है कि 23 जनवरी 2023 को ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक सभी बैंकों को लॉकर से संबंधित नियमों और समझौतों में जानकारी दी है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि 50 फीसदी Customer समझौतों को 30 जून तक या 75 फीसदी को 30 सितंबर तक इस सर्कुलर को रिवाइज करना होगा.
ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा
बैंक द्वारा बनाए गए नए नियम में कहा गया है कि अगर आग लग जाती है या चोरी हो जाती है या बैंक में डकैती या सेंधमारी होती है तो ऐसे में बैंक की तरफ से उसकी क्षति पूर्ति की जाएगी. यह मुआवजा Locker के सालाना किराए के 100 गुना के बराबर होगा.