PAN Card धारकों को बड़ी राहत, अब इन लोगों को आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना जरुरी नहीं
नई दिल्ली :- कुछ समय पहले सरकार ने आदेश जारी किए थे कि सभी लोगों को अपने PAN Card को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है. इसके लिए पहले आखिरी तारीख 31 March रखी गई थी. लेकिन बाद में सरकार द्वारा इस तारीख को बढ़ा दिया गया था. अब सरकार ने आखिरी तारीख 30 जून तय की है. जिस किसी ने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ अभी तक Link नहीं करवाया है वह 30 जून से पहले-पहले लिंक करवा सकता है. 30 जून तक लिंक नहीं करवाने पर आपको हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है अनिवार्य
सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना अनिवार्य है. आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान संख्या है. काफी समय से सरकार इस नियम में बदलाव कर रही है. हाल ही में सरकार द्वारा इस नियम में एक छूट दी गई है. 30 मार्च को सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए time limit को बढ़ाया था. वर्तमान समय सीमा 30 जून 2023 रखी गई है. अगर आप 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड Invalid माना जाएगा. लेकिन सरकार ने हाल ही में इस नियम पर एक छूट की घोषणा की है. इस Rule के तहत कुछ लोगों को छूट मिली है, जिनको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की जरूरत नहीं होगी.
कुछ लोगों को दी गई है छूट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में एक अधिसूचना को जारी किया गया था, जिसके अनुसार कुछ लोगों को ‘छूट श्रेणी’ में रखा गया था. इस श्रेणी में उन लोगों को पैन कार्ड के साथ Aadhar Card को लिंक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस श्रेणी में असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय में 80 वर्ष या उससे अधिक की आय वाले लोग, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है ऐसे लोग शामिल हैं. सरकार द्वारा जिस भी व्यक्ति को छूट श्रेणी में जोड़ा गया है उसको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि प्रदान की गई यह छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधन के अधीन है.