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सरकार का ऐलान Income Tax भरने वाले हो जाएं सावधान, देना पड़ सकता है 5 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली :- फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर Bord द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR Form जारी कर दिए गए हैं. Tax Payers को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर Return भर कर दाखिल करवाना होगा. इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही Tax Payers आईटीआर फाइल कर सकते हैं. विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसाय और कंपनियों के लिए सरकार द्वारा सात प्रकार के ITR Form Provide  किए गए हैं. टैक्सपेयर निर्धारित समय में टैक्स नहीं भरता है तो उससे जुर्माना देना पड़ सकता है.

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31 जुलाई तक भरनी होगी टैक्स रिटर्न

1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. इसी के साथ वित्त वर्ष 2022- 23 के लिए Income Tax Return भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन सभी लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवानी जरूरी होती है. हाल ही में व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवाने के लिए पुराना टैक्स रिजिम और नया Tax रिजिम दोनों ही मौजूद हैं. इनकम टैक्स स्लैब सबके लिए अलग-अलग है.

आइटीआर फॉर्म

अगर आपकी भी Income Taxable है तो आपको 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करवाना होगा. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फरवरी में 2022- 23 वित्त वर्ष के लिए आइटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं. इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसाय और कंपनियों के लिए सात प्रकार के आइटीआर फॉर्म निकाले गए हैं.  इन सब में ITR 1, ITR 2,  ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 फॉर्म शामिल है.

आप सब को देना पड़ सकता है जुर्माना

अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग आइटीआर फॉर्म दाखिल किया जाता है. अगर हम ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की बात करें तो यह Form का बहुत ही सरल रूप है जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा भरे जाते हैं. हमेशा Income Tax Submit करने वाले लोगों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए नहीं तो उनके ऊपर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2022- 23 के लिए आइटीआर फॉर्म दाखिल करने की तारीख निर्धारित कर दी गई है. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है. ऐसे में अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय होगा. वह अपने रिटर्न फाइल को 31 December तक जमा करवा सकते हैं, परंतु उसको साथ में ₹5000 तक का पेनल्टी भी चुकाना होगा.

यह है प्रावधान

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी आईटीआर दाखिल करने में लेट हो जाता है तो उसके ऊपर ₹5000 तक का फाइन लगता है. अगर वह व्यक्ति 5000 जुर्माना लगने के बाद भी आईटीआर दाखिल नहीं करवाता है तो उसको दोगुना जुर्माना देना पड़ता है. इसके अलावा कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान है.

Riya Gupta

मेरा नाम वंदना गुप्ता है. मैं दिल्ली महरौली की रहने वाली हूँ. मैं खबरी राजा में बतौर कंटेंट राइटर जुडी हूँ. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया हुआ है. मैंने दो साल News18 हरियाणा पर बतौर कंटेंट राइटर काम किया हुआ है. मुझे न्यूज़ लिखना बहुत पसंद है. मैं हर न्यूज़ को आप तक पूरी मेहनत करके पहुँचती हूँ.

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