Income Tax: क्या आप भी Credit Card से करते है खर्च, तो ये बात रखें ध्यान, टैक्स को लेकर आने वाला है बड़ा अपडेट
नई दिल्ली :- आज हम आपको बताएंगे Credit Card क्या होता है और इसेके इस्तेमाल क्या है. क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है, जो आपको क्रेडिट पर प्रॉडक्ट खरीदने की सुविधा देता है और आप देय तिथि से पहले उपयोग किए गए क्रेडिट का पुनर्भुगतान कर सकते है. ब्याज से बचने के लिए, आपको देय तिथि के भीतर क्रेडिट राशि का पुनर्भुगतान करना चाहिए. देश के साथ ही विदेश में भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
क्रेडिट कार्ड टैक्स को लेकर आई खबर
Frequently पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) के रूप में Tax Department जल्द ही विवरण लाएगा ताकि निजी और व्यापारिक यात्राओं पर हुए खर्च के बीच Difference किया जा सके. विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस (Tax Collected At Source) लगाए जाने के संबंध मे यह सहायक होगा. एक Senior अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सामान्य प्रश्न जारी कर विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाली अदायगी पर 20 प्रतिशत ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (TCS) लगाने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. आगामी एक जुलाई से TCS वसूलने की व्यवस्था लागू होने वाली है.
उदारीकृत प्रेषण योजना
क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले अंतरराष्ट्रीय खर्च को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे मे लाने का फैसला किया था. जिसके चलते उस पर 20 प्रतिशत TCS लागू होता है. संबंधित पार्टियों और एक्सपर्ट्स पक्षों ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और साथ ही बैंकों द्वारा Personal और Business खर्च अलग करने की चिंता व्यक्त की थी .
टीसीएस प्रावधान लागू होने पर स्पष्टीकरण
आपको बता दे कि Finance Ministry के जॉइंट सेक्रेटरी रमन चोपड़ा ने बताया कि गवर्नमेंट जल्द ही TCS नियम लागू होने पर विवरण जारी करेगी. वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री के साथ काफी चर्चा हुई है उन्होंने बताया कि हम जल्द ही इस पर विवरण और एफएक्यू लाने जा रहे है. इससे इस शंका को लेकर स्थिति साफ होगी कि टीसीएस किस तरह इकट्ठा किया जाना है और किस Limit तक इसे नहीं लिया जाएगा.