Pan Card: आधार और पैन कार्ड को रखने वालो के लिए बुरी खबर, IT डिपार्टमेंट के नए फरमान से मची खलबली
नई दिल्ली :- कुछ समय पहले आयकर विभाग ने ऐलान किया था कि सभी Pan Card धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ Link करवाना अनिवार्य है. इसके लिए 30 जून Last Date तय की गई थी. जिसने भी 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया था उसके Pan Card को निष्क्रिय माना जाएगा. लेकिन अब आयकर विभाग की तरफ से आधार पन लिंकिंग पर एक नई Update सामने आई है. आइए जानते हैं क्या है यह नई अपडेट.
आयकर विभाग की तरफ से आधार पैन लिंकिंग पर आई नई अपडेट
आयकर विभाग के अनुसार केवल उन Pan Card धारकों का पैन निष्क्रिय माना जाएगा जिन्होंने एनआरआई आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या फिर जिस व्यक्ति ने पिछले 3 साल से Return दाखिल नहीं की है. आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा है कि जिन प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिकों को पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है उनका पेनकार्ड निष्क्रिय हो गया है. उनको अपना पैन कार्ड फिर से Active करवाने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा करवाना होगा. कुछ प्रवासी भारतीयों ने पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने से चिंता व्यक्त की है.
ट्विटर पर दी नई जानकारी
आयकर विभाग ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि अगर एनआरआई ने बीते पिछले 3 सालों से आकलन वर्ष में RTI दाखिल किया है या संबंधित आवासीय अधिकारी को अपने आवासीय स्थिति के बारे में सूचना दी है उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है. ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं माना जाएगा. विभाग के अनुसार केवल उन मामलों में पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा जहां एनआरआई ने पिछले 3 सालों से ना रिटर्न दाखिल की है और ना ही कोई अपडेट दी है. साथ ही विभाग ने कहा है जिन एनआरआई के PAN Card निष्क्रिय हो गए हैं उन से अनुरोध है कि वह जल्द अपने PAN से जुड़ी सभी जानकारी आवासीय स्थिति में अधिकारी को जल्द से जल्द जमा करवा दें.