Pension Scheme: NPS पर नया नियम लागू, अब बढ़िया ब्याज के साथ सरकार लौटाएगी पैसा
नई दिल्ली, Pension Scheme, NPS :- नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा वे व्यक्ति जिनका एन्युटी फंड 10 लाख रुपए से अधिक होगा, योजना के द्वारा निकासी के समय एक से अधिक एन्युटी या पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं. बता दें कि प्रत्येक एन्युटी में कम से कम 5 लाख रूपये का निवेश करना अनिवार्य है. इससे पहले केवल एक ही प्लान खरीदने की Permission हुआ करती थी, लेकिन पेंशन फंड नियामक PFRDA के हालिया सर्कुलर के मुताबिक, NPS सदस्यों को निकासी के समय किसी एक एन्युटी / पेंशन सेवा प्रदाता यानी जीवन बीमा कंपनी से एक से अधिक पेंशन प्लान खरीदने का Option उपलब्ध कराया जाएगा.
15 कंपनियां प्रदान कर रही पेंशन अथवा एन्युटी प्लान की सेवा
जानकारी के मुताबिक, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन अथवा एन्युटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना पड़ता है. फिलहाल 15 कंपनियां यह सेवा प्रदान कर रही हैं. बीमा कंपनी यह पेंशन अपने ग्राहकों को उनके निवेश के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर प्रदान करती हैं.
योजनाओं का चुनाव करने के लिए निवेशक स्वतंत्र
बता दें कि बीमा कंपनियां निवेशकों को निवेश अवधि और प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग एन्युटी प्लान अथवा पेंशन प्लान उपलब्ध कराती है. इनमें मुनाफा और वार्षिक ब्याज दरें अलग-अलग होती है. इसमें निवेशक बाजार जोखिम के आधार पर पेंशन प्लान का चुनाव कर सकते हैं तथा अधिक पेंशन के लिए निवेशक अधिक मुनाफे वाली योजनाओं का भी चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है.