RBI बैंक ने का बड़ा फैसला, अब ग्राहक बैंक अकाउंट से निकाल पाएंगे सिर्फ इतने रुपये
नई दिल्ली :- RBI बैंक सभी बैंकों के लिए समय-समय पर नए बदलाव करता है. कुछ समय पहले RBI ने नियम न मानने वाले बैंकों को बंद किया था. एक बार फिर से आरबीआई ने बैंकों पर सख्त रुख अपनाया है. SBI Bank, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंद बैंक पर आरबीआई ने तगड़ा जुर्माना लगाया था. इसके बाद अब कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई करवाई कर रहा है. आरबीआई बैंक ने अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक पर बंदिश लगाई है. आरबीआई बैंक का कहना है कि अब से इस बैंक के ग्राहक मैक्सिमम ₹50000 तक निकलवा सकते हैं.
RBI ने अपनाए सख्त रूल
आरबीआई बैंक ने 26 सितंबर से कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ नियम लागू किए हैं. यह नियम आने वाले 6 महीने तक लागू रहेंगे. आरबीआई बैंक का कहना है की कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक बिना Permission के कोई लेनदेन नहीं कर सकता है और ना ही पुराने Loan का Renewal कर सकता है. आरबीआई का कहना है कि कोई बैंक कुल जमा में ₹50000 से अधिक रकम को विड्रॉल नहीं कर सकता है.
खाताधारक को कब मिलेगा बीमा का लाभ
आरबीआई बैंक ने कहा है कि खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा एवं लोन गारंटी निगम से जमा बीमा लाभ दिया जाएगा. ग्राहक ज्यादा जानकारी पाने के लिए बैंक से Contact कर सकते हैं. आरबीआई बैंक का कहना है कि कलर मर्चेंट बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना होगा, जब तक फाइनेंशियल स्थिति नहीं सुधरेगी इन प्रतिबंधों के साथ कामकाज किया जाएगा.
आरबीआई ने बढ़ाया 1 साल तक डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल
आरबीआई ने अपने डिप्टी गवर्नर के कार्यालय को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. उनका नया कार्यकाल 9 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा. अक्टूबर 2020 में पहली बार 3 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया गया था.अब इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है