RBI Update: RBI ने एक झटके में रद्द किया इन 8 बैंकों का लाइसेंस, अब नहीं कर सकेंगे लेन- देन
नई दिल्ली, RBI Update :- भारत में जितने भी Bank हैं उन सब के लिए आरबीआई द्वारा कुछ Rule बनाए गए हैं. अगर कोई भी बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए रूल को Follow नहीं करता है तो आरबीआई उस बैंक को बंद कर सकती हैं. पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक सभी बैंकों पर कड़ी नजर रख रहा है. इसी का असर है कि आरबीआई ने कुछ बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं आरबीआई ने कुछ बैंकों पर तो भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.
आरबीआई ने हाल ही में 8 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द
आज के समय में हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट जरूर होता है. अगर आपका भी बैंक अकाउंट किसी को-ऑपरेटिव बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि हाल ही में Reserve Bank of India द्वारा कुछ बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही कुछ बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया है. रिजर्व बैंक की कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान को-आपरेटिव बैंक को हो रहा है. आइए जानते हैं कौन-कौन से बैंक का लाइसेंस हुआ है रद्द?
बैंक पर लगाई 114 बार पेनल्टी
31 मार्च को 2022- 23 का वित्तीय वर्ष अभी खत्म हुआ है. उस दिन आरबीआई ने 8 को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया है. आरबीआई का कहना है कि यह बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनल्टी भी लगाई है. उसके बाद भी यह बैंक नियम का पालन नहीं कर रहे, इस वजह से इन बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा. को-ऑपरेटिव बैंकों की सहायता से ही ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विस का विस्तार हुआ था. लेकिन इन बैंकों में अनियमितता आने के कारण आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा.
नियमों का नहीं हो रहा था पालन
को-ऑपरेटिव बैंक दोहरे नियम और कमजोर फाइनेंस के अलावा स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का भी सामना कर रहे हैं. इसलिए रिजर्व बैंक ने उन सभी बैंकों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है जो Bank नियमों में लापरवाही बरत रहे हैं उन सभी बैंकों के परमिट को बीते 1 साल के अंदर आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है.
इन बैंकों के लाइसेंस हुए रद्द
1 साल के अंदर आरबीआई ने जितने भी को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द किए हैं उनकी सूची यहां पर है.
- मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
- मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक
- श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
- रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
- डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक
- सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
- बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक
पिछले कुछ सालों में भी रद्द हुए लाइसेंस
आरबीआई का कहना है कि इन सभी बैंकों के लाइसेंस रद्द होने के बहुत से कारण है. इन सब बैंकों के पास अपर्याप्त पूंजी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन ना करना, भविष्य में कम Income की संभावना होना आदि. आरबीआई की तरफ से पिछले कई साल से को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखी जा रही है. आरबीआई ने बताया कि 2021-22 में 12 को-ऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था, जबकि 2020-21 में 3 को-ऑपरेटिव बैंक और 2019-20 में दो को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया गया था.