SBI Bank Locker Rules: SBI बैंक ने ग्राहकों को दिया 30 जून तक का समय, नहीं किया ये काम तो बंद होगा…
नई दिल्ली :- हाल ही में State Bank Of India के द्वारा एक Advisory जारी की गई है जिसके तहत Locker धारकों से Appeal की गई है कि वह 30 जून 2023 तक Revised Locker Agreement पर साइन कर दें. बैंक बीते कुछ दिनों से अपने ग्राहकों को बार-बार Notice भेज रहा है जिसके अंदर उनसे Locker Agreement पर साइन करने के लिए अपील की गई है.
लॉकर एग्रीमेंट के सेटेलमेंट के साथ अपनी Branch पर जाएं
SBI के द्वारा भेजे गए संदेश में लिखा है कि ग्राहक अपने लॉकर एग्रीमेंट के सेटेलमेंट के साथ अपनी Branch पर जाए. यदि वह पहले ही Updated Agreement पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तब भी उनको Supplementary Agreement को निष्पादित करना आवश्यक है. SBI के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे बदले लॉकर एग्रीमेंट पर साइन कर दें.
50% ग्राहक समझौतों का बदलाव 30 जून तक हो सकता है
हाल ही में RBI ने ग्राहकों के Benefit को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के अंदर स्पष्ट किया गया है कि लॉकर समझौतों के नवीनीकरण के लिए ग्राहकों को 30 अप्रैल 2023 तक सूचित करना होगा. 50% ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75% ग्राहक समझौतों को 30 सितंबर तक बदला जा सकता है. तारीख के पास आने पर ग्राहक अपने अनुबंध बैंकों से रिन्यू करवा सकते हैं.
इन मामलों में देना होगा बैंक को मुआवजा
संशोधित लॉकर नियमों के अंतर्गत बैंकों को ऐसे मामलों के अंदर मुआवजा देना होगा जिसके अंदर डकैती, चोरी, सेंधमारी, इमारत गिरने, बैंक के द्वारा की गई लापरवाही या उसके कर्मचारियों के द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधि से जुड़ी घटनाएं शामिल है. क्षतिपूर्ति लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना के समान होगी.
समझौते को स्टांप पेपर पर होना है जरूरी
यदि किसी वजह से ग्राहक लॉकर को सरेंडर कर देता है तथा किराया Advance में दे देता है तो इस Situation में बैंक को अनुपातिक राशि को वापस करना होगा. अन्य दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समझौते को स्टांप पेपर पर होना जरूरी है फिर चाहे किराए का भुगतान समय से हो रहा हो या फिर लॉकर 7 साल से निष्क्रिय हो. इसे बैंकों को अपने ग्राहकों को समझौते की कॉपी सहित Free में देना होगा.