Share Tips: शेयर मार्केट वालों के लिए जरूरी खबर, 3 अक्टूबर से नहीं खरीद-बेच पाएंगे शेयर
नई दिल्ली :- डिमैट अकाउंट होल्डर और म्युचुअल फंड निवेशों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप 3 अक्टूबर को खुलने वाली Share Market में पैसा Invest करने का सोच रहे हैं तो पहले आपको अपना Demat Account फ्रिज होने से बचना होगा. आईए जानते हैं म्युचुअल फंड निवेश को डिमैट अकाउंट फ्रीज होने से बचाने के लिए क्या करना होगा.
आपका डिमैट अकाउंट भी हो सकता है फ्रिज
एक और 2 अक्टूबर को शेयर मार्केट बंद रहेगा. 3 अक्टूबर को शेयर मार्केट एक बार फिर से खुलेगा. अगर आपका डिमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर और Matual Fund निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है. निवेश को 30 सितंबर से पहले पहले यह काम पूरा करना होगा. अगर आप September तक यह काम पूरा नहीं करते हैं तो आपके डिमैट अकाउंट और फोलियो जप्त कर लिए जाएंगे. इसके बाद आप कोई भी Transaction नहीं कर पाएंगे.
सेबी ने जारी की कुछ गाइडलाइन
SEBI के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी Assets को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है. साथ ही सेबी ने यह भी कहा है कि Nominee File करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू किया जाएगा. सेबी के नए Rule के हिसाब से नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलते समय अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या यह निवेदक औपचारिक रूप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप किसको अपना नॉमिनी नहीं बनना चाहते हैं.
30 सितंबर तक फाइल करना होगा नॉमिनी
अगर आप 30 सितंबर तक अपना नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और आपका डिमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड फोलियो अकाउंट जब तक फ्रिज रहेगा जब तक आप नॉमिनी फाइल नहीं कर देते हैं सेबी ने इसके बारे में 2021 जुलाई में घोषणा की थी पहले यह नियम 31 मार्च 2023 तक फॉलो करना था लेकिन बाद में सेबी ने टाइमिंग बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है.