इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालो की हुई मौज, 31 मार्च तक मिलेगा डेढ़ लाख रुपए तक का फायदा
ऑटोमोबाइल :- अगर आप भी कोई Electronic Scooter या Electronic Car खरीदना चाहते हैं तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आयकर छूट का प्रावधान किया गया था. छुट की समय सीमा 31 March को खत्म होने वाली है. अगर आप भी इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले Electric Vehicle खरीद सकते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलेगी छूट
चालू वित्त वर्ष का खत्म होने का समय आने वाला है कुछ ही दिनों में यह वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा. ऐसे में यदि आप भी अधिक आयकर छूट पाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा. आयकर अधिनियम धारा 80EEB के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक कर में छूट दी जाती है. यह धारा 2019 में केंद्रीय बजट में लाई गई थी. इस धारा का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है.
2019 में बनाया गया था नया सेक्शन
केंद्रीय बजट 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था. जिसके लिए सरकार द्वारा एक New Section बनाया गया था. इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना है तो उसे Tax में छूट दी जाएगी. यह Rule केवल 2019 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक मान्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति इसका फायदा केवल एक बार उठा सकता है.
सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे शामिल
आयकर कानून में इस छूट का फायदा उठाने के लिए सभी वाहनों को एक समान रखा गया है. आप चाहे स्कूटर खरीदे या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार आप हर हाल में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे. यह लाभ व्यक्ति को केवल इलेक्ट्रॉनिक Vehicle खरीदने पर ही दिया जाएगा. किसी कंपनी पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ या अन्य करदाता को इसका लाभ नहीं होगा. अगर आपको इलेक्ट्रिक Vehicle निजी यूज़ के लिए या फिर व्यापार के लिए खरीद रहे हैं तो भी आपको छूट का फायदा मिलेगा. अगर आप इलेक्ट्रिक कार को व्यापार के काम के लिए खरीद रहे हैं तो फिर डेढ़ लाख रुपए से अधिक के ब्याज भुगतान को अपने व्यापार के खर्चों में शामिल कर सकते हैं.
लोन लेने पर मिलेगी छूट
अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए Loan लेता है तो भी आयकर छूट का लाभ उठा सकता है. ऋण के ब्याज के भुगतान पर आयकर में 1 साल में डेढ़ लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी. ब्याज पर इस छूट का फायदा व्यक्ति जब तक उठा सकता है जब तक कि वह इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, लिए गए ऋण को पूरी तरह से चुका ना दें. ईवी खरीदने के लिए Loan किसी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जाना चाहिए. इस छूट का फायदा व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों मकसद से मिलेगा.
नई कर प्रणाली में नहीं मिलेगी छूट
धारा 80EEB के तहत उन्हीं लोगों को Discount दिया जाएगा जो पुरानी कर व्यवस्था को अपना रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार धारा 115bac के तहत वैकल्पिक कर प्रणाली अपनाने वाले करदाता पर इस छूट का दावा नहीं किया जाएगा.
ईवी की खरीद पर मिलेंगे अन्य लाभ
हरित कर में फायदा : 2021 के बजट में सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के मकसद से हरित कर नीति पेश की गई थी. वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराते समय हरित कर वसूल लिया जाता है. वाहनों का नवीनीकरण हर 15 साल में कराया जाता है. लेकिन EV पर यह कर कभी नहीं लगता. ईवी वाहन चालकों को इस कर से छुटकारा मिल जाता है .
कम जीएसटी : अगर आप पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक Vehicle खरीदते हैं तो आपको GST भी कम देना होता है. पेट्रोल और डीजल वाहनों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक Vehicle पर केवल 5 Percentage जीएसटी वसूला जाता है.
कई राज्यों में मिलेगी Subsidy : काफी सारे राज्य में सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक Vehicle खरीदने के लिए प्रोत्साहन करती है. दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलगाना की अपनी-अपनी EV नीति है, जिसके तहत अगर इलेक्ट्रिक Car Or दोपहिया खरीदते हैं तो आपको अलग से सब्सिडी दी जाती है.