Pan Card: पैन- आधार लिंक न होने से लाखों लोगों के PAN कार्ड हुए रद्द, दोबारा इस प्रकार कर सकते है एक्टिव
नई दिल्ली :- सरकार ने काफी समय पहले PAN Card को आधार कार्ड के साथ Link करवाने की जानकारी दी थी. सरकार द्वारा 30 जून आखिरी तारीख तय की गई थी. इससे पहले सरकार ने 31 मार्च आखिरी तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इस को बढ़ाकर 30 June कर दिया गया था. 30 जून तक जिसने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) माना जाएगा. अगर आपका भी कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करवाने पर हो जाएगा निष्क्रिय
अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन कार्ड Inactive हो गया है. आप अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं. लेकिन आपको पहले हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. आपको अपना पैन कार्ड चालू करवाने के लिए 30 दिन लग जाएंगे. जब तक आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं होता है तब तक आपका कार्ड निष्क्रिय ही माना जाएगा और आप इसका इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं कर पाएंगे.
दोबारा एक्टिवेट करवाने पर देना होगा जुर्माना
आयकर नियमों के अनुसार 114a के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. ऐसे में वह अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी जगह पर नहीं कर पाएगा. दोबारा से पैन कार्ड को एक्टिव करवाने में 30 दिन का समय लगेगा उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने पैन कार्ड को 15 जुलाई को एक्टिव करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड 15 अगस्त तक एक्टिव होगा, 15 अगस्त से पहले आपका पैन कार्ड निष्क्रिय ही माना जाएगा.
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के नुकसान
- अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आप इसका उपयोग Income Tax रिटर्न दाखिल करने में नहीं कर पाएंगे.
- देरी से रिटर्न फाइल पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
- अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो लंबित रिफंड जारी नहीं किया जाएगा.
- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जाएगी.
- पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने के बाद ऊंची दर से कर कटौती की जाएगी.