Haryana News: हरियाणा में बड़ा बदलाव, अब हिंदी व संस्कृत से स्नातक भी बन सकेंगे सरकारी वकील
चंडीगढ़ :- फरवरी 2022 में हरियाणा सरकार में Prosecution Department में Assistant District Attorney के पदों के लिए Higher एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत के साथ लॉ ग्रैजुएट के लिए भी सरकारी वकील बनने के लिए पुराने नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे. लेकिन हरियाणा लोकसेवा आयोग को प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों को लागू करना भी याद नहीं रहता है. इसलिए फरवरी 2022 में हुए संशोधन को अभी तक लागू नहीं किया गया है.
एडीए के लिए होने वाली भर्ती की आवेदन तारीख को बढ़ाया गया
आयोग ने हाल ही में एडीए के 112 पदों के लिए भर्ती को निकाला था. लेकिन इन भर्ती में उच्चतर शिक्षा में हिंदी और संस्कृत वालों को आवेदन करने का मौका ही नहीं दिया. जब इस मामले के लिए मुख्य सचिव तक बात पहुंचाई गई और आयोग को पत्र लिखा गया तब. अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए अब आयोग ने ADA के पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक और मौका दिया है. इससे पहले 1 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन एचपीएससी के पोर्टल पर मांगे गए थे. लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 30 मई से 5 जून कर दी गई है, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है वह 30 मई से 5 जून के बीच आवेदन कर सकते हैं. जिन भी अभ्यर्थी ने पहले से आवेदन किया हुआ है उन्हें अब दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. केवल नए अभ्यर्थी ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
एडवोकेट हेमंत कुमार ने आयोग के सचिव को लिखा पत्र
इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने आयोग के सचिव मुकेश अहूजा को एक पत्र भी लिखा था. साथ ही एडवोकेट हेमंत ने मुख्य सचिव को भी Letter लिखा था. इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है. हेमंत का कहना है कि नियमों में बदलाव के कारण मैट्रिक ही नहीं बल्कि 12वीं, बीए, एमए, आदि में संस्कृत और हिंदी विषय वाले विद्यार्थी जो Law Graduate है वह भी Government Lawyer बन सकते हैं.