BPL Ration Card: ये होता है BPL राशन कार्ड में नाम काटने का कारण, आप भी यहाँ से करे चेक
चंडीगढ़, Haryana BPL Ration Card :- हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (Family Id) के आधार पर परिवारों को पीले कार्ड के लिए अपात्र घोषित कर उनके कार्ड को काट दिया गया था. ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) अथवा बीपीएल कार्ड की सुविधा का लाभ उठा रहे हजारों उपभोक्ताओं का तनाव बढ़ गया है. 1 जनवरी से उन्हें सरकारी डिपो (Government Depo) से राशन नहीं मिल रहा है. इस संबंध में कार्ड धारकों के मोबाइल पर जैसे ही मैसेज (Message) पहुंचा तो उपभोक्ताओं में रोष का माहौल बन गया.
फैमिली आईडी में गलत आय को करा सकते हैं सही
यदि आपको भी लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो घबराइए नहीं. यदि किसी का राशन कार्ड बीपीएल था और उनकी इनकम (Income) फैमिली आईडी में अधिक दर्शाई गई है तो उनके नाम के बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं. यदि आपकी आय गलत लिखी हुई है तो आप उसे सही भी करा सकते हैं और यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है तो आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट के साथ बीपीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में भी अवश्य मिलेगा. जिसे देखने के लिए लिंक व अन्य जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है.
ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत
बता दें कि हरियाणा, सरकार ने ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत की है. इससे लाखो की संख्या में बीपीएल व गुलाबी राशन कार्ड अपने आप बनाएं गए है. ये फैमिली आईडी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बने हुए है. हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के लिए 1 जनवरी 2023 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
Ration Card Exclusion Reason
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड कटने का कारण जानने के लिए हरियाणा सरकारी फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करें.
वहां पर मेन्यू बार में दिए गए ऑप्शन पर जाएं.
वहां पर फैमिली आईडी / राशन संख्या भर कर राशन कार्ड कटने का कारण की जांच करें.
राशन कार्ड में नाम न आने का कारण
https://epds.haryanafood.gov.in/account/exclusion-reason पर जाकर चेक कर सकते हैं.
Haryana Bpl Ration Card के लिए योग्यता और दस्तावेज
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए उमीदवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) अर्थात उनकी पूरे परिवार के सलाना आय 1 लाख 80 हजार तक या इस से कम होनी चाहिए.
फिलहाल अपने आप फैमिली आइडी के डाटा (Data) से बीपीएल राशन कार्ड बन रहे हैं अगर अलग से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है तो निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होगी-
एक बीपीएल एप्लीकेशन फॉर्म (BPL Application Form) जिसमे मुखिया और सरपंच / नंबरदार के हस्ताक्षर हो. फॉर्म आपको राशन डिपो से उपलब्ध हो जाएगा.
- पुराना राशन कार्ड (अगर है तो)
- परिवार की फोटो
- परिवार पहचान पत्र
- कास्ट सर्टिफिकेट
- रेजिडेंस सर्टफिकेट.
कैसे भर फॉर्म
- फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो ही प्रकार से भरा जा सकता है.
- बीपीएल फॉर्म आपको राशन डिपो से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) से उपलब्ध हो जाएगा.
- बता दें कि बीपीएल राशन कार्ड अप्लाई करने के सरल पोर्टल और परिवार पहचान पत्र के साथ सीएससी पोर्टल (CSC Portal) पर विकल्प प्रदान किया जाएगा.
- इस पोर्टल पर जाने के बाद आप BPL RATION CARD के लिए REGISTRATION कर सकते हैं.
बीपीएल स्टेटस कैसे करें चैक?
- सबसे पहले सरल पोर्टल / फैमिली आईडी पोर्टल पर जाएं वहां लॉगिन करें.
- मेन्यू बार में दिए गए बीपीएल ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस (Track Application Status) पर विजिट करें. वहां
- परिवार पहचान पत्र नंबर डालें और मेंबर का चयन कर ओटीपी दर्ज करें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर ही आएगा.
- सबमिट करने के बाद आप बीपीएल स्टेटस देख सकते है.
- अपना राशन सर्च करने के लिए आपको https://epds.haryanafood.gov.in/search-rc वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
राशन कार्ड में नाम ना आने की शिकायत के लिए
बता दें कि, यदि आपकी इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है फिर भी आपका बीपीएल में नाम नहीं आया है तो सरकार ने उसके लिए ppp Grievance पोर्टल में राशन कार्ड के लिए विकल्प दिया हुआ है. शिकायत आयुष्मान कार्ड के लिए की थी वैसे ही करनी है. फैमिली आईडी नंबर भरें और मेंबर का चयन कर ओटीपी भरें और अपनी शिकायत लिख दें.
Haryana Ration Card Download
बता दें कि हरियाणा सरकार ने ऑटोमेशन राशन कार्ड स्कीम बनाई है. जिसकी सहायता से योग्य उमीदवार का राशन कार्ड अपने आप फैमिली आईडी के डाटा के अनुसार बन जायेगा. वहां पर आप अपनी फैमिली आईडी का नंबर भरके, ओटीपी भरकर देख सकते हैं की आपका राशन कार्ड कौनसा है और उसे डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भी लेकर रख सकते हैं.