BPL Ration Card: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, अब BPL राशन कार्ड कटने वाले परिवारों को भी मिलेगा राशन
चंडीगढ़ :- विधानसभा में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक आफताब अहमद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों के कार्ड काटे गए हैं उनकी जांच चल रही है. नियमों के मुताबिक अगर वह सही पाया जाता है, तो उनका दोबारा BPL Ration Card बना दिया जाएगा और उनका बकाया राशन भी दे दिया जाएगा. नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर 8,41,817 परिवार गुलाबी कार्ड के लिए अपात्र पाए गए हैं, जिनका कार्ड 2022 में बंद होने के कारण जनवरी का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया.
बीपीएल राशन कार्ड के लिए 1.80 लाख से कम होनी चाहिए प्रतिवर्ष आए
उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर 2022 के महीने में 26.94 लाख परिवारों की तुलना में जनवरी 2023 के महीने में 31.59 लाख BPL, AAY परिवारों को राशन दिया गया. बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रतिवर्ष आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. राज्य में प्राथमिकता परिवार के रूप में एक परिवार की पहचान शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी की गई हैं. नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा 3.02 लाख परिवारों को गुलाबी कार्ड जारी किए गए. ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, वे सूची में सबसे नीचे हैं.
हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975
दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियम अधिनियम 1975 की धारा 7ए अनाधिकृत, अवैध कॉलोनियों में स्थित नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है. इस खंड को 24 मई 1989 को कानून में पेश किया गया था, जिसके तहत यह जरूरी कर दिया गया कि 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली खाली भूमि के टुकड़े की बिक्री या उपहार या पट्टे के लिए NOC आवश्यक है. बाद में 3 अप्रैल 2017 के संशोधन द्वारा 2 कनाल से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया. 14 सितंबर 2020 को एक संशोधन किया गया, जिसमें 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाली किसी भी खाली भूमि की बिक्री या उपहार या पट्टी के लिए एनओसी अनिवार्य की गई.