Haryana News: हरियाणा के 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं को चुपचाप दिया झटका, अब भरना होगा ये टैक्स
चंडीगढ़ :- 69 बिजली उपभोक्ताओं को हरियाणा सरकार ने सदमे में डाल दिया है. सुबह की बिजली वितरण कंपनियों ने बिना किसी को जानकारी दिए उपभोक्ताओं के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट इंधन अधिभार समायोजन जोड़ दिया. इस बढ़ी हुई दर की वसूली उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल से जून 2023 तक कंपनियों द्वारा की जाएगी. लेकिन किसानों को इस बढ़ी हुई दर से बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राहत दी जाएगी. किसानों से यह शुल्क इकट्ठा नहीं किया जाएगा. फिलहाल हरियाणा में बिजली विभाग रणजीत सिंह चौटाला के अंतर्गत आता है.
201 यूनिट की खपत पर करने होंगे 100.52 रुपए खर्च
फिलहाल FSA से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि 200 यूनिट प्रतिमाह तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा बाहर रखा गया है. वे उपभोक्ता जो इस वर्ग में आएंगे उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी यदि किसी उपभोक्ता को महीने में 201 यूनिट की खपत करनी है तो उसे 100.52 रुपए खर्च करने होंगे.
FSA का अर्थ क्या है
FSA यानि इंधन अधिभार समोयाजन क्या है, यह सवाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है. FSA को अल्पकालिक समझौतों के जरिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की योजना करने पर खपत की गई बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि को इकट्ठा करने के लिए प्रभावी किया जाता है. आप ये पोस्ट KhabriRaja.com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
FSA 47 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित
हरियाणा में दो बिजली वितरण कंपनियां हैं: उत्तर हरियाणा वितरण निगम (UHBVN) एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN). इन कंपनियों ने एक पत्र जारी किया है जिसमें FSA को 47 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया है. बिलों में 5 पैसे प्रति यूनिट को टैक्स लेवी के रूप में जोड़ा है.