Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज ने फिर से शुरू किया ओवरटाइम, HKRN से जल्द भर्ती होंगे 1190 कंडक्टर
चंडीगढ़ :- हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. कर्मचारियों को एक बार फिर से Overtime करने की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन इस बार सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं. इन शर्तों अथवा नियमों को पूरा करने पर ही ओवरटाइम और अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे.
कर्मचारियों को 30 दिन में 60 घंटे ओवरटाइम करने का दिया जायेगा अवसर
आपको बता दें कि, Haryana Kaushal Rojgar Nigam की ओर से Driver और Conductor की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दोबारा से ओवरटाइम की व्यवस्था लागू की गई है. शुरुआत में कर्मचारियों को 30 दिन में 60 घंटे ओवरटाइम करने का अवसर ही दिया जाएगा. यह 3 महीने तक नियमित रूप से लागू रहेगा. आप ये पोस्ट KhabriRaja.Com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक का नहीं दिया जायेगा ओवरटाइम
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने सभी महाप्रबंधको को पत्र जारी कर दिया है. पत्र में लिखा कि विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक का ओवरटाइम नहीं दिया जाएगा. यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित Depo के निरीक्षण, यातायात प्रबंधक, लेखाधिकारी व GM के वेतन से धनराशि को वसूल किया जाएगा.
ओवरटाइम के लिए अन्य शर्तें
नई शर्तों के अनुसार ओवरटाइम केवल लंबे रास्ते या अंतरराज्यीय मार्ग पर ही दिया जाएगा. इसके साथ ही बसों का संचालन 350 किलोमीटर प्रतिदिन होना अनिवार्य है. सभी डिपो में Committee Driver द्वारा कंडक्टरों के ओवरटाइम की समीक्षा की जाएगी. प्रत्येक सप्ताह ओवरटाइम का Audit किया जाना अनिवार्य है. 2016 में Outsourcing Policy Part 2 के के तहत लगे चालकों के लिए यह व्यवस्था मान्य नहीं की गई है.
हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1190 कंडक्टर की, की गयी मांग
बता दें कि, हरियाणा रोडवेज में 2200 नई बसें शामिल की गई है. जिसके कारण ड्राइवर और कंडक्टर की कमी पड़ गई है. Roadways Union द्वारा नई भर्तियों की मांग की गई है. इसको देखते हुए विभाग द्वारा 1190 नए कंडक्टर भर्ती किए जाने का फैसला किया गया है. रोडवेज के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1190 कंडक्टर की मांग की गई है.
कर्मचारियों को 9 घंटे का आराम देना अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा रोडवेज की ओर से ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नई व्यवस्था की गई है. इसके अनुसार उन्हें 9 घंटे का आराम देना अनिवार्य किया गया है. ड्राइवर और कंडक्टर को साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी है. उनसे लगातार 10 दिन से अधिक काम नहीं लिया जाएगा. हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि लंबे रूटों पर कनिष्ठ ड्राइवरों और कंडक्टरों को ही भेजा जाएगा. अन्य ड्यूटी पर तैनात कर्मी को मुख्यालय की अनुमति के बिना ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा.