Indian Railway: ट्रेन के बाहर टिकट चेक नहीं कर सकता टीटीई, जाने क्या कहता है रेलवे का नियम
Indian Railways:- जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर रोज ट्रेन में लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है. इसलिए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इनमें टिकट चेक करने के लिए टीटीइ शामिल है.
क्या आपने कभी सोचा है कि टिकट चेक करने वाले टीटीई और टीई के अधिकारों में क्या अंतर है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं इनके अधिकारों के बारे में.
टीटीई के अधिकार
1. Travelling ticket Examiner (TTE) की नियुक्ति वाणिज्य विभाग की ओर से की जाती है. इनकी नियुक्ति मेल ट्रेनों से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए की जाती है.
2. टीटीइ का काम यात्रा के दौरान यात्रियों की टिकट की जांच पड़ताल करने का होता है. टीटीइ प्रीमियम ट्रेनों में भी टिकट चेक कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के सफर करता है तो यें उन्हें जुर्माना लगा सकते हैं.
3. अगर किसी व्यक्ति को सीट की जरूरत है और ट्रेन में सीट खाली है, तो टीटीइ उसे निर्धारित शुल्क के साथ सीट प्रदान कर सकता है. परंतु टीटीई यह काम केवल ट्रेन के अंदर ही कर सकता है.
टीसी के अधिकार
टीसी की नियुक्ति भी वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है. इसका काम भी टीटीई की तरह ही होता है. इसे भी ट्रेन टिकट चेक करने का अधिकार दिया गया है. लेकिन टीसी केवल प्लेटफार्म, निकासी या प्रवेश गेट पर टिकट चेक कर सकता है. ट्रेन के अंदर टिकट चेक करने का अधिकार केवल टीटीई को दिया गया है, न की टीसी को.