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Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां, सीधे पहुंच जाएंगे जेल

नई दिल्ली :- यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है. ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए. आज की इस खबर में हम आपको ट्रेन से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी देंगे.

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भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

आपको रेलवे के इन 5 नियमों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, जिनका उल्लंघन करने पर आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आज की इस खबर में हम आपको इन्ही नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, आप भी इन नियमों को जानकर काफी हैरान होने वाले हैं.

कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता टिकटों की दलाली

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की छत पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत 3 महीने की कैद या ₹500 का जुर्माना दोनों व्यक्ति पर लगाया जा सकता है. रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति टिकटों की दलाली नहीं कर सकता. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत उस पर ₹10000 का जुर्माना या 3 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है.

बिना अनुमति नहीं बेचा जा सकता कोई सामान

देश के किसी भी रेल परिसर में बिना पूर्व अनुमति के कोई सामान नहीं बेचा जा सकता और ना ही कोई फेरी लगाई जा सकती है. इस अपराध में पकड़े जाने पर आरोपी पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹2000 तक का जुर्माना और 1 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. अगर आप अपने पास मौजूद टिकट से उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते पाए गए, तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है. इसके लिए आपसे अधिकतम दूरी तक का किराया और 250 रूपये तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है.

Rohit Kumar

हेलो दोस्तों मेरा नाम Rohit Kumar है. मैं खबरी राजा की टीम में बतौर कंटेंट राइटर अपनी सेवा दे रहा हूँ. इससे पहले मैंने अमर उजाला और Zee न्यूज़ राजस्थान में बतौर कंटेंट राइटर अपनी सेवा दी है. मैं पूरी मेहनत करके सच को आप तक सबसे पहले पहुँचता हूँ.

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