Indian Railway: भारतीय रेलवे बदलने जा रहा है अंग्रेजों के जमाने का चेन पुलिंग सिस्टम, अब हटाई जाएँगी रेल रोकने की जंजीर
अंबाला, Indian Railway :- अब तक, यात्री ट्रेन को कभी भी और कहीं भी चेन पुलिंग कर सकते हैं. Indian Railway घंटों लेट जाती है और इससे अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को भी FIR और कागजी कार्यवाही करनी होती है. अफसरशाही भी चेन पुलिंग के बढ़ते मामलों पर विचार करती रही. अब पता चला कि अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे चेन पुलिंग प्रणाली में परिवर्तन होगा. ट्रेन के डिब्बे में, जहां पर चेन खींचने की सुविधा है, मजबूत पारदर्शी Box लगाया जाएगा. Train को आपातकालीन स्थिति में रोकने के लिए पहले बॉक्स को तोड़ना होगा. तब चेन खींचनी होगी.
हर डिब्बे में होती है सुविधा
लखनऊ स्थित रिसर्च एंड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर के सभी जोन के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर (पीसीएमई) को इस संबंध में पत्र भेजा है. अब यह व्यवस्था लिंक हॉफमैन बुश (HLB) कोच में की जाएगी. देश में 12 हजार 167 से अधिक यात्री ट्रेनें हैं. इनमें हर दिन 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं. आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए, लोको पायलट सिर्फ सिग्नल पर देखते हैं. ट्रेन के हर डिब्बे में भी इसकी व्यवस्था है. डिब्बे में चेन हैंडिल तीन या चार जगह लटका हुआ है. खींचने से ट्रेन रुक जाती है और फिर तीन से चार मिनट चलती है. Indian Railway चेन पुलिंग के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है.
रेल काम होंगी लेट
वास्तव में, चेन पुलिंग से न केवल हजारों यात्री परेशान होते हैं, बल्कि Indian Railway की समय सारणी और मशीनरी भी प्रभावित होती है. अब बढ़े हुए मामलों की समीक्षा करने पर पता चला कि लगभग 25 प्रतिशत मामले ऐसे थे जिनमें यात्री भी नहीं चाहते थे और आपातकालीन भी नहीं थीं. लापरवाही से ऐसा हुआ था. परीक्षण से पता चला कि यात्री इस चेन पर अपने बैग लटका देते हैं, जबकि वे ऊपर की बर्थ से नीचे उतरने के लिए इसे सहारे के रूप में भी उपयोग करते हैं. ट्रेन चेन पुलिंग के कारण रुक जाती है.
लगेंगे पारदर्शी बॉक्स
LHB के हर डिब्बे में लगेंगे पारदर्शी बॉक्स. इससे किसी को आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकना होगा तो चेन के सामने लगे बॉक्स को हटाकर या तोड़कर इसे खींचना होगा. यात्रियों की लापरवाही से ट्रेन रुकने की संभावना कम होगी. अब जब अधिक यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि चेन अंजाने में खिंच गया है, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी.
लगाया जाता है एक हजार रुपये का जुर्माना
रेलवे में चेन पुलिंग बिना बात के करना अपराध माना जाता है, जिसे एक साल की सजा और जुर्माना मिलता है. चेन को खींचने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है. आरपीएफ रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत मामला दर्ज करती है और यात्री को गिरफ्तार करती है यदि वे चेन खींचते हैं. जमानत बाद में मिल जाती है, लेकिन मामला कोर्ट तक जाता है. इसमें एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी शामिल है.