IRCTC New Guidelines: रेल सफर के इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, ट्रेन में बैठने से पहले चेक कर ले नए रूल
नई दिल्ली,IRCTC New Guidelines :- रेल यात्रा भारत में आम आदमियों के लिए यात्रा करने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है. भारत के ज्यादातर जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए रेल से ही यात्रा करती है. इसीलिए आवश्यक है कि हमें यात्रा करने से पहले इससे जुड़े नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए. बता दें कि रेलगाड़ियों और इससे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए IRCTC द्वारा नियम बनाए गए हैं और सभी लोगों को इनका पालन करना अनिवार्य है.
IRCTC ने इन नियमों में किया बदलाव
जानकारी के मुताबिक, IRCTC ने रेलवे से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. यात्रियों के अतिरिक्त टीटी, कैरियर- क्रू और अन्य रेलवे कर्मचारी द्वारा भी इनका पालन करना अति आवश्यक है. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से रेलवे से जुड़े नियमों और उनमें किये गए बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगें. आप ये पोस्ट KhabriRaja.Com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
रेल यात्रा से संबंधित नए नियम
- रेलवे का पहला नियम यह है कि हेडफोन के बिना तेज संगीत नहीं बजाया जाएगा.
- रात्रि 10:00 बजने के बाद यात्रियों को समूहों में यात्रा करने पर जोर से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई है.
- यात्रियों को फोन पर बात करते समय या अपनी सीटों डिब्बों या कोच में अपने साथी यात्रियों से बात करते समय शोर मचाने की Permission नहीं है.
- रात 10:00 बजे के बाद TTE आकर यात्रियों की टिकट की जांच नहीं कर सकते हैं.
- रात मे ट्रेन की बत्ती को छोड़कर किसी भी यात्री को रात 10:00 बजे के बाद बत्ती जलाने की आज्ञा नहीं दी गई है.
- मिडिल बर्थ के यात्री किसी भी समय अपनी सीट को खोल सकते हैं और निचली बर्थ के यात्री इसकी शिकायत करने के हकदार नहीं होंगे.
- ऑनलाइन डाइनिंग सेवाए रात 10:00 बजे के बाद खाना देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं. फिर भी ई- कैटरिंग सेवाएं आपको अपने भोजन की अग्रिम व्यवस्था करने की आज्ञा देती है. इस केस में रात देर तक भी डिलीवरी की जा सकेगी.
सामान के लिए भी बनाए गए है नए नियम
बता दें कि पहले रेल यात्रा में सामान के वजन को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए थे लेकिन अब इसमें भी हवाई जहाज की तरह सामान को लेकर नए नियम बना दिए गए हैं. जो कुछ इस प्रकार है –
- कोई भी यात्री स्लीपिंग क्लास में 40 किलो तक और सेकंड क्लास में 35 किलो तक सामान बिना पैसे दिए यानी मुफ्त में ले जा सकता है.
- यात्रियों को अतिरिक्त सामान शुल्क के साथ 150 किलो सामान, स्लीपर में 80 किलो और दूसरी सीट पर 70 किलो सामान लाने की आज्ञा दी गई है.
- एसी बस में प्रत्येक यात्री को 70 किलो सामान ले जाने की Permission दी गई है.