Pan Card News: FD वालों को लगा तगड़ा झटका, इस एक गलती के लिए अब भरना पड़ेगा 20% का डबल टैक्स
नई दिल्ली, Pan Card News :- अगर आपने Fixed Deposits में Invest किया हुआ है और अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है जिसकी वजह से आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है तो समझ जाइए कि आप अब काफी मुश्किलों में है. अब आप अपनी FD पर 7% के अच्छे खासे ब्याज के लाभ को भूल जाइए. इसके अलावा आपको इस पर 20% का TDS भी साथ में भरना पड़ेगा.
10% की जगह करना होगा 20% के TDS का भुगतान
नियम के मुताबिक पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने की वजह से अब आपको अपने Fixed Deposits के लिए फॉर्म 15जी/एच जमा करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी और साथ में इस पर 10% की जगह 20% के TDS का भुगतान करना होगा. HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर पैन कार्ड 16 सितंबर से निष्क्रिय हो जाएगा. पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने के बाद ग्राहकों को फॉर्म 15जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी और साथ में उच्च TDS कटौती भी लागू होगी.
किन FD निवेशकों को करना होगा TDS का भुगतान
अगर आप अपने Fixed Deposits के जरिए एक वित्तीय वर्ष में ₹40,000 (बुजुर्गों के लिए ₹50,000) से ज्यादा ब्याज कमा लेते हैं तो आपको अपने FD निवेश पर TDS का भुगतान करना होगा. आपके 30 जून 2023 से पहले आधार को पैन से लिंक ना करवाने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2023 तय की गई थी. यदि किसी व्यक्ति ने इनको लिंक नहीं करवाया है तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है.
कैसे करवाएं पैन को फिर से चालू?
आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के नियमों के मुताबिक़ जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 से पहले पैन मिल चुका है और साथ में वह आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है तो उसको निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना जरूरी है. वैसे तो ₹1,000 की फीस भरने पर निर्धारित प्राधिकारी को आधार से संबंधित सूचना देकर 30 दिनों के अंदर पैन को दोबारा चालू करवाया जा सकता है.