Govt Scheme: सरकार दे रही बेटियों को आर्थिक मदद, 18 साल तक मिलते रहेंगे 5 हजार रूपए
हरियाणा, Govt Scheme :- केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लड़कियों के लिए कदम उठाती हैं जिससे उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त हो. इसी तरह हरियाणा ने भी अपने राज्य में लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक सार्थक कदम उठाया है. इसके जरिए प्रदेश सरकार अपने राज्य में बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए उनकी आर्थिक मदद करेगी. आईए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं.
बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की यह योजना
जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में काफी समय से बेटियों का जन्म प्रतिशत बेटों के मुकाबले कम रहा है. इस वजह से हरियाणा सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लाडली योजना शुरू की थी. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार लड़कियों को ₹5,000 की आर्थिक मदद करती है. हरियाणा में खट्टर सरकार ने लाडली स्कीम की शुरुआत की है. यह योजना उन लड़कियों के लिए है जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ है. जिन लड़कियों का जन्म इस तिथि से पहले हुआ है उनको इस योजना से फायदा नहीं मिलेगा.
5,000 रुपये सालाना की मिलेगी आर्थिक मदद
प्रदेश में बेटियों को आर्थिक मदद किसान विकास पत्र के जरिए मिलेगी. जिन अभिभावकों के दो बेटियां हैं उनमें से दूसरी बेटी जब 5 साल की हो जाएगी उसके बाद उसको वार्षिक तौर पर ₹5000 की आर्थिक मदद दी जाएगी. परंतु ध्यान रहे कि यह मदद उस ही परिवार को प्राप्त होगी जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम होगी. जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी उसके बाद उसको यह पैसे दे दिए जाएंगे.
हरियाणा लाडली योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
हरियाणा लाडली योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मां-बाप का परिचय पत्र, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र. साथ ही आवेदक का राज्य में स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
ऐसे करें योजना के लिए आवेदन
इस योजना का फायदा उन अभिभावकों को मिलेगा जिनके पास दो बेटियां हैं. जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी बेटियों को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी. यदि किसी को इस योजना के लिए आवेदन करना है तो वह अपने पास के आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल या बीमा कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जाकर भी किया जा सकता है.