Haryana Scheme: इन महिलाओ के खातों में हरियाणा सरकार भेजगी पांच हजार रूपए, जाने क्या है नई योजना
Haryana Scheme :- हरियाणा सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. CM Manohar Lal के उचित मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री Minister Kamlesh Dhanda के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई वे स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना (Haryana Scheme) की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत अब हरियाणा में Working Women को दूसरी संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की होने पर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 5000 रूपये प्रदान करेगी.
पिछले साल 8 मार्च के बाद जन्मे दूसरे बच्चे के लिए कर सकते हैं अप्लाई
बता दें कि, पलवल की उपायुक्त नेहा सिंह ने सरकार की योजना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पिछले साल 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. उनका कहना है कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. इस योजना के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित MNREGA Job Card, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, BPL Ration Card, श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि की पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होंगी.
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का Aadhaar Card होना अनिवार्य है. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप ये पोस्ट KhabriRaja.Com वेबसाइट पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
जानकारी के मुताबिक, सहायता राशि प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार Delivery से पहले की जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे BCG, OPV, DPT, हाइपोटाइटिस B के टीके लगवाना अनिवार्य है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है.
अब दो किस्तों में आएंगे पूरे पैसे
DC Neha Singh ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा Working Women के लिए योजना की शुरुआत की गई थी. प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया गया था. इस योजना के अनुसार 5000 रूपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है. बता दे कि, पहली किस्त में ₹1000, दूसरी किस्त में ₹2000, और बच्चे के जन्म का Registration होने व बच्चे का प्रथम सत्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किस्त में ₹2000 दिए जाते थे. सरकार द्वारा अब इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है. अब सहायता राशि को सिर्फ दो किस्तों में देने का फैसला किया गया है. अब Delivery से पहले कम से कम एक जांच होने पर प्रथम किस्त के रूप में ₹3000 और बच्चे के जन्म का पंजीकरण व बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरे होने पर दूसरी किस्त में 2000 रूपये महिलाओं के खातों में डाल दिए जाएंगे.