Delhi Metro Case: कटघरे में दिल्ली मेट्रो का बिकिनी केस जिसने पूरे देश को हिलाया, जानें क्या कहता है कानून?
नई दिल्ली :- आजकल Delhi Metro सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहती है. दिल्ली मेट्रो में कोई Kiss करता है तो कोई अजब-गजब कामों के लिए फेमस हो जाता है. हाल ही में दिल्ली मेट्रो की फिर से एक वीडियो Social Media पर वायरल हुई है. जिसमें रिदम छनाना नाम की एक लड़की Bikni पहनकर दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रही थी. उनके द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
इस घटना के बाद से लोगों ये सवाल कर रहे हैं कि
- इस तरह के कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में जाना क्या कानूनी रूप से सही है ?
- क्या कपड़े पहनने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है ?
- सार्वजनिक अश्लीलता फैलाने के लिए क्या इसे कोई सजा मिल सकती है?
Another video of Delhi Metro.
If this is an example of WOMEN EMPOWERMENT, then alas our young generation GIRLS can be victim of such EMPOWERMENT 🤦♂️
And this is exactly what SHAMELESS FEMINISTS want.
I would call it CULTURAL GEN*CIDE.#delhimetro @OfficialDMRC pic.twitter.com/BrmjBQ3u32— Barkha Trehan 🇮🇳 / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) March 31, 2023
क्या कहती है IPC की धारा 294
सूत्रों के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को Public Place पर अश्लील कपड़े पहनने और अश्लील गाने या अश्लील शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है. इस नियम का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों को भुगतना पड़ सकता है.
इसके अलावा आपको बता दें कि कानून में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है. कानून में कहा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसे देखकर लोग असहज महसूस करें तो वह अश्लीलता की ही श्रेणी में रखा जाएगा.
Pr clothes hain kahan ? 🫠#Delhimetro pic.twitter.com/rMLzfv4FmC
— Matakti Aankhein (@prettymoon_23) April 4, 2023
क्या दिल्ली मेट्रो Bikni Girl को मिलेगी सजा ?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल सिन्हा ने कहा है कि “भारतीय संविधान में व्यक्ति के पहनावे को लेकर किसी भी तरह का कोई नियम लिखित नहीं है. किस स्थान पर कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इसका उल्लेख किसी भी कानून में नहीं किया रखा है. ऐसे में रिदम छनाना के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है”. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक मौलिक अधिकार भी है. जीवन जीने के अधिकार के अनुसार ही अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनने का भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है.
क्या दिल्ली मेट्रो एक्ट के तहत होगी कोई कार्रवाई ?
Delhi Metro Regulation अधिनियम की धारा 59 में कहा गया है कि “जो व्यक्ति Metro Station या मेट्रो के अंदर किसी प्रकार का अश्लील कार्य या अभ्रदता करता दिखाई देता है तो यात्री को मेट्रो से उतारे जाने के साथ-साथ उसे 500 रुपये तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है लेकिन ये नियम तब लागू होते हैं जब व्यक्ति ने नशा कर रखा हो, या उसने किसी प्रकार का उपद्रव या दूसरे यात्री के साथ अभद्रता की हो. हालांकि, वायरल हुई वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की ने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए हैं, इसलिए भी मेट्रो के एक्ट के तहत उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.